जोधपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने नेशनल हाईवे संख्या-112 स्थित बनाड़ थ्री-वे जंक्शन पर पैदल चलने वालों, निवासियों और नियमित यातायात की सुरक्षा के मुद्दे को लेकर दायर जनहित याचिका पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी को कई बिंदुओं पर शपथ पत्र दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। अगली सुनवाई 17 नवंबर को होगी।
मुख्य न्यायाधीश अकील कुरैशी तथा न्यायाधीश संदीप मेहता की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता रामसिंह और अन्य की ओर से दायर जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए अथॉरिटी को हाईवे के दोनों किनारों पर सर्विस रोड के निर्माण को दर्शाने वाली साइट की तस्वीरें, जिनमें हाईवे और सर्विस रोड की चौड़ाई का माप दिया गया हो, पेश करने को कहा है। इसके अलावा प्रतिदिन औसतन जंक्शन से गुजरने वाले दुपहिया, चौपहिया और भारी वाहनों की संख्या सहित प्रस्तावित रिंग रोड के जंक्शन से निकटतम बिंदु तक की दूरी को इंगित करते हुए अपेक्षित विवरण भी चाहा गया है, जहां अथॉरिटी के अनुसार जंक्शन पर वाहनों की आवाजाही का बोझ कम होने की संभावना है। कोर्ट ने पूछा कि रिंग रोड का निर्माण कार्य कितने समय में पूरा होगा तथा मूल प्रस्तावित योजना के अनुसार जंक्शन पर हाईवे की चौड़ाई कितनी थी और वास्तव में निर्मित सडक़ की चौड़ाई क्या है।
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