जोधपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने बहुचर्चित भंवरी देवी अपहरण और हत्या प्रकरण में छह आरोपियों को जमानत दे दी है, जबकि पूर्व जलदाय मंत्री महिपाल मदेरणा की जमानत याचिका को विचाराधीन रखते हुए 23 अगस्त को सूचीबद्ध करने को कहा है। न्यायाधीश दिनेश मेहता की एकल पीठ ने याचिकाकर्ता ओमप्रकाश, दिनेश, अशोक, सहीराम बिश्नोई, उमेशाराम तथा पुखराज की जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट की ओर से एक अन्य आरोपी परसराम को दी गई जमानत को देखते हुए स्वीकार कर ली। पूर्व जलदाय मंत्री महिपाल मदेरणा की नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई 23 अगस्त तक टल गई। मदेरणा वर्तमान में जेल से बाहर हैं और हाईकोर्ट के आदेश पर कैंसर का उपचार करवा रहे हैं। प्रकरण में कुल 17 आरोपी हैं, जिनमें पूर्व में परसराम और रेशमाराम नियमित जमानत पर हैं और छह अन्य आरोपियों को मंगलवार को जमानत मिल गई। गौरतलब है कि परसराम को जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस मामले में बड़ी संख्या में आरोपी हैं, कुछ आरोपी बचाव साक्ष्य का प्रस्ताव चाह सकते हैं, परन्तु ट्रायल पूरा होने तक हम किसी व्यक्ति को अनिश्चित काल के लिए हिरासत में नहीं रख सकते हैं।
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