जोधपुर। राजस्थान हाईकोर्ट की मुख्यपीठ तथा जयपुर पीठ में कोरोना वायरस संक्रण के बढ़ते मामलों को देखते हुए शीतकालीन अवकाश के बाद अब 4 से 8 जनवरी तक दोनों पीठ में वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से ही सुनवाई होगी। हाईकोर्ट ने 23 नवंबर से यह व्यवस्था लागू की थी।
रजिस्ट्रार जनरल की ओर से शनिवार को जारी अधिसूचना के अनुसार सभी पक्षकारों के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए इस अवधि में विस्तार किया गया है। अगले दिन अत्यावश्यक मामलों को सूचीबद्ध करवाने के लिए अधिवक्ता हाईकोर्ट वेबसाइट के होम पेज पर अर्जेंट लिस्टिंग ऑप्शन पर दोपहर 12.30 बजे तक अनुरोध कर सकेंगे, जिन्हें सबंधित रोस्टर की पीठ के ध्यान में लाया जाएगा। पीठ के आदेश के अनुरूप मामले सूचीबद्ध किए जाएंगे। नए मामले दायर करने के लिए ई-फाइलिंग काउंटर खुला रहेगा। कोर्ट फीस ई पेमेंट फेसिलिटी के जरिए जमा करवाई जा सकेगी। वीडियो कांफ्रेंसिंग के लिए सिस्को वेबैक्स एप्लीकेशन माध्यम रहेगा। अधिसूचना के अनुसार 8 जनवरी तक अपील या पुनरीक्षण याचिका में आरोपी को व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट रहेगी।
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