जोधपुर.
कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए विवाह समारोहों को लेकर जारी गाइडलाइन की पालना न करने पर जिला प्रशासन, नगर निगम और पुलिस ने 439 शादी समारोहों में जांच कर 20 से ज्यादा स्थानों से 50 हजार से अधिक रुपए वसूल किए। दो आयोजकों के खिलाफ एफआइआर भी दर्ज की गई।
पुलिस उपायुक्त (पूर्व) धर्मेन्द्रसिंह यादव के अनुसार जिले में 12 पुलिस स्टेशनों की 25 टीमों ने दो दिन में 215 शादी समारोहस्थलों की जांच की। 18 जगहों पर कोविड-19 की गाइड लाइन की पालना का उल्लंघन मिला। पुलिस ने सोशल डिस्टेंसिंग के 34 चालान बनाकर 34 सौ रुपए जुर्माना वसूल किया गया। वहीं, समारोहस्थल के बाहर बगैर मास्क मिले 10 लोगों के चालान बनाकर 5 हजार रुपए जुर्माना वसूला गया।
अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (पश्चिम) उमेश ओझा ने बताया कि पश्चिमी जिले में प्रत्येक थानों से विभिन्न टीमें गठित कर 65 विवाहस्थलों की जांच की गई। इन सभी आयोजकों को पुलिस ने पूर्व में नोटिस जारी कर कोविड-19 दिशा निर्देशों की पालना के लिए पाबंद करवा रखा था। एेसे में मौके पर सौ से अधिक व्यक्ति नहीं मिले।
निगम ने लगाया 45 हजार रुपए का जुर्माना
नगर निगम आयुक्त रोहिताश्व तोमर ने बताया कि बुधवार को शहर में करीब 159 शादी समारोह आयोजित किए गए। इनमें से एक शादी समारोह की परमिशन नहीं थी। शादी समारोह का नगर निगम के अधिकारियों व कर्मचारियों ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अधिकांश जगहों पर गाइडलाइन की पालना की जा रही थी, वहीं सात जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं पाई गई। जिस पर 7 शादी समारोह आयोजकों पर करीब 45000 की शास्ति लगाई गई है।
एक दिन, एक भवन व तीन शादियां, एफआइआर दर्ज
रातानाडा थाना पुलिस ने बताया कि माहेश्वरी भवन ट्रस्ट में एक दिन में तीन शादियों के लिए अनुमति दी गई थी। जांच में समारोहों में मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग की पालना भी नहीं हो रही थी। एेसे में पुलिस ने भवन के केयर टेकर राजीव नगर सी निवासी देवराजसिंह पुत्र जगदीशसिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया।
दुल्हन के पिता पर एफआइआर दर्ज
महामंदिर थानाधिकारी कैलाशदान चारण के अनुसार नागौरी गेट रोड पर पाश्र्वनाथ वाटिका में बुधवार देर रात आयोजित शादी समारोह में जांच के दौरान महामारी अध्यादेश का उल्लंघन पाया गया। शादी में सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं हो रही थी और मास्क भी नहीं पहने गए थे। भीड-भाड़ के बीच आई बारात में घोड़ी के आगे नाच-गाना हो रहा था। जांच में नियमों की पालना न होने पर दुल्हन के पिता रसाला रोड निवासी राधेश्याम पुत्र मोहनराम भाटी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया।
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