इसके तहत किसान स्वैच्छिक भार वृद्धि की घोषणा करके बिना पैनल्टी राशि जमा करवाए अपने बढ़े हुए विद्युतभार को नियमित करवा सकेंगे। यह योजना ३१ अक्टूबर तक प्रभावी रहेगी। जोधपुर विद्युत वितरण निगम द्वारा जारी आदेश के मुताबिक उन कृषि विद्युत उपभोक्ताओं का जिनके कनेक्शन को एक वर्ष से अधिक समय हो गया है, यदि उनका विद्युत भार बढ़ा हुआ है तो उनसे कोई पैनल्टी राशि नहीं ली जाकर मात्र धरोहर राशि १५ रुपए प्रति एचपी प्रतिमाह की दर से दो माह के लिए जमा करवाकर भार नियमित कर दिया जाएगा। जिन कृषि उपभोक्ताओं के कनेक्शनों को एक वर्ष की अवधि नहीं हुई है वे भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें धरोहर राशि के अतिरिक्त नियमितीकरण शुल्क कृषि नीति के अनुसार देने होंगे। योजना की समाप्ति के पश्चात भार सत्यापन के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। सत्यापन के दौरान दौरान उनका भार स्वीकृत भार से अधिक पाया गया तो ऐसे उपभोक्ताओं से बढ़े हुए भार पर कृषि नीति के अनुसार राशि वसूली जाएगी।
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