अब निर्वाचन विभाग ने जिला कलक्टर्स को भेजा पत्र, पंचायती राज चुनाव में शैक्षणिक योग्यता हटाने के दिए आदेश

पोस्ट पसंद आये तो लाइक जरुर करे ?

जोधपुर. प्रदेश में अब फिर से जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य एवं सरपंच चुनावों में अनपढ़ जनप्रतिनिधि को भी मौका मिलेगा। राज्य सरकार ने हाल ही में शैक्षणिक योग्यता के प्रावधान में संशोधन कर चुनाव लडऩे के लिए शैक्षणिक योग्यता की अनिर्वायता को खत्म कर दिया। आगामी सरपंच चुनाव में अनपढ़ जनप्रतिनिधि भी चुनाव लड़ सकेंगे। निर्वाचन विभाग ने लोकसभा चुनाव सम्पन्न होने पर 23 मई को प्रदेश के सभी जिला कलक्टर को पंचायत चुनाव में शैक्षणिक योग्यता को हटाने के आदेश का पत्र भिजवा कर सूचित किया गया हैं।

प्रदेश में वर्ष 2014 में पंचायत अध्यादेश पारित कर पंचायती राज चुनावों में शैक्षणिक योग्यता का प्रावधान रखा था। इसके तहत सरपंचों के लिए 8वीं पास, अनुसूचित जाति के लिए 5वीं पास और जिला परिषद सदस्यों के लिए 10वीं की शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य की गई। चुनाव लडऩे वाले प्रत्याशियों को शैक्षणिक योग्यता की मार्कशीट देना अनिवार्य कर दिया गया था। इससे वर्ष 2015 में सरपंच चुनाव में कई प्रत्याशियों ने फर्जी मार्कशीट से चुनाव लड़ा। सैंकड़ों सरपंचों के खिलाफ फर्जी मार्कशीट से चुनाव लडऩे और कार्रवाई के बाद शैक्षणिक योग्यता को हटाने की मांग उठी।

इस पर राज्य सरकार ने जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति व सरपंच चुनाव में शैक्षणिक योग्यता की अनिवार्यता के नियम को हटाने का फैसला लिया। गत फरवरी माह में शैक्षणिक योग्यता के नियम को हटा दिया गया। लेकिन इस दौरान लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगने के कारण आदेश की सूचना जिला प्रशासन के अधिकारियों को नहीं दे पाए। लोकसभा चुनाव की सभी प्रक्रिया समाप्त होने के बाद निर्वाचन विभाग ने गत 23 मई को प्रदेश के सभी जिला कलक्टर को नए नियम के आदेश का पत्र भेजकर सूचना दी।

800 से ज्यादा सरपंचों के खिलाफ मामले दर्ज

वर्ष 2015 में सरपंच चुनावों में 9892 सरपंच निर्वाचित हुए। इनमें जोधपुर जिले में 466 सरपंच निर्वाचित हुए। चुनाव के बाद नव निर्वाचित सरपंचों के खिलाफ फर्जी मार्कशीट से चुनाव लडऩे की शिकायतें हुई। प्रदेश में करीब 800 से ज्यादा सरपंचों के खिलाफ शैक्षणिक योग्यता के लिए फर्जी मार्कशीट देने के मामले दर्ज हुए। इनमें कई सरपंचों के खिलाफ कार्रवाई हुई और कई मामलों की कोर्ट में सुनवाई हुई।


लोकसभा चुनाव में शौचालय के शपथ पत्र

जिला परिषद सीइओ अंशदीप ने बताया कि निर्वाचन विभाग की ओर से सरपंच, जिला परिषद, पंचायत समिति चुनावों में शैक्षणिक योग्यता का नियम हटाने की सूचना प्राप्त हुई है। इसके साथ ही पंचायत चुनाव के साथ लोकसभा व विधानसभा चुनाव लडऩे वाले प्रत्याशियों के घरों में शौचालय होना अनिवार्यता की गई। हाल ही में लोकसभा चुनाव में जोधपुर संसदीय क्षेत्र से चुनाव लडऩे वाले 10 प्रत्याशियों ने नामांकन के साथ घरों में शौचालय के शपथ पत्र दिए थे।



from Patrika : India's Leading Hindi News Portal http://bit.ly/2QA4Qnn
Share on Google Plus

About Atul

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

0 comments:

Post a Comment