रात 8 से रात दस बजे तक ग्रीन आतिशबाजी ही करने की छूट

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जोधपुर।
दीपावली के नजदीक आने के साथ ही पुलिस कमिश्नरेट जोधपुर में निषेधाज्ञा की धारा 144 (Section 144) लागू कर दी गई है। जो गुरुवार शाम छह से 16 नवम्बर शाम छह बजे तक रहेगी। इस दौरान रात आठ से रात दस बजे तक ग्रीन आतिशबाजी करने की ही छूट रहेगी।
पुलिस उपायुक्त मुख्यालय रमेश मौर्य ने बुधवार को इस संबंध में आदेश जारी किए। इनका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कमिश्नरेट में एलपीजी गैस गोदाम, पेट्रोल पम्प, भूमिगत केरोसीन डिपो, पेट्रोल भण्डार, आगजनी व अन्य दुर्घटनाओं की आशंका है। निषेधाज्ञा के दौरान निम्नलिखित प्रतिबंध रहेंगे :-
- कमिश्नरेट में रात आठ से रात दस बजे तक ही ग्रीन आतिशबाजी की जा सकेगी। रात दस बजे बाद आतिशबाजी नहीं की जाएगी।
- निषेधाज्ञा की धारा 144 लागू रहने के दौरान सार्वजनिक स्थान पर कोई भी व्यक्ति अस्त-शस्त्र, तेजधार वाले शस्त्र, लाठी आदि का विचरण या प्रदर्शन नहीं करेंगे। यह प्रतिबंध शस्त्र अनुज्ञापत्र स्वीकृत या नवीनीकरण संबंधी व थानों में जमा करवाने के लिए विचरण करने वाले अनुज्ञाधारियों, सिक्ख समुदाय के व्यक्तियों के लिए कृपाण, सीमा सुरक्षा बल, राजस्थान सशस्त्र बल, सिविल पुलिस, होमगार्ड व अन्य राज्य व केन्द्रीय कर्मचारियों पर जो कानून व शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए हथियार रखने को अधिकृत हैं, उन पर लागू नहीं होगा।
- घातक रसायनिक पदार्थ, विस्फोटक पदार्थ, घातक तरल पदार्थ बोतल या अन्य किसी भी पात्र में लेकर विचरण नहीं करेंगे।
- धार्मिक भावनाएं भड़काने वाले भाषण-नारे नहीं लगाए जाएंगे। न ही किसी भी स्थान पर ऐसे नारे लिखे जाएंगे। राह चलते व्यक्तियों पर किसी भी प्रकार का अग्निबाण या अत्यधिक आवाज वाले पटाखों का उपयोग नहीं किया जाएगा।
- अग्निवाहक पटाखे जैसे रॉकेट, चिडि़या, हवाई जहाज, हवाई पटाखे, सीटी, सूथली बम का उपयोग सार्वजनिक स्थान, शांत घोषित क्षेत्र, घास डीपो, बस स्टैण्ड, सिनेमा, रेलवे स्टेशन, विद्यालयों, पेट्रोल पम्प, गैस गोदाम, अस्पताल, पोस्ट ऑफिस, व औद्योगिक क्षेत्र की 100 मीटर परिधि में नहीं किया जा सकेगा।



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