जोधपुर।
अगले साल से आप सिंगल यूज प्लास्टिक प्रोडक्ट्स का उपयोग नहीं कर पाएंगे। जी हां, केन्द्र सरकार पर्यावरण व बड़े जलाशयों के लिए घातक साबित हो रहे प्लास्टिक कचरे के खतरे से निपटने के लिए सिंगल यूज प्लास्टिक प्रोडक्ट्स के उपयोग पर अगले साल 1 जुलाई से प्रतिबंध लगाने जा रही है। केन्द्र सरकार की ओर से नोटिफिकेशन जारी होने के बाद प्रदेश में राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से सर्वे शुरू किया जा चुका है।
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इन चीजों पर लगेगा बैन
सिंगल यूज वाले प्लास्टिक चीजों में प्लास्टिक स्टिक, गुब्बारे के लिए प्लास्टिक स्टिक, झंडे और कैंडी की प्लास्टिक स्टिक, आइसक्रीम की स्टिक, सजावट के लिए पॉलीस्टाइनिन थर्मोकॉल शामिल हैं। इसके अलावा प्लेट, कप, गिलास, कटलरी जैसे कांटे, चम्मच, चाकू, ट्रे, मिठाई बॉक्स, निमंत्रण कार्ड और सिगरेट के पैकेट पर लपेटे जाने वाली प्लास्टिक और 100 माइक्रोन से कम के पीवीसी बैनर शामिल हैं।
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पॉलीथीन बैग पर बैन
फि लहाल देश में 50 माइक्रॉन से कम के पॉलीथीन बैग पर बैन है। नए नियमों के तहत अगले साल 31 दिसंबर से 75 माइक्रोन से कम मोटाई के पॉलीथीन बैग और 120 माइक्रोन से कम के बैग पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। पर्यावरण मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि 1 जुलाई 2022 से पॉलीस्टाइनिन और एक्सपैंडेड पॉलीस्टाइनिन सहित सिंगल यूज वाले प्लास्टिक के उत्पादन, आयात, स्टॉकिंग, वितरण, बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध रहेगा।
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सीपीसीबी से लेना होगा सर्टिफि केट
कम्पोस्टेबल प्लास्टिक से बने कैरी बैग पर मोटाई का प्रावधान लागू नहीं होगा। कंपोस्टेबल प्लास्टिक कैरी बैग के निर्माताओं, विक्रेताओं या ब्रांड मालिकों को प्लास्टिक पैकेजिंग सामग्री सहित उन सामानों की मार्केटिंग/बिक्री या उपयोग करने से पहले केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से एक सर्टिफि केट लेना होगा।
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औद्योगिक व गैर औद्योगिक क्षेत्रों में सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पाद बनाने वाली इकाइयों का सर्वे कराया जा रहा है और उन्हें इनके निर्माण बंद कर वैकल्पिक वस्तुओं के निर्माण-व्यवसाय की जानकारी दी जा रही है। इसके बाद भी, इन प्रतिबंधित उत्पादों के निर्माण कार्य होने की स्थिति में ठोस कार्यवाही की जाएगी।
अमित शर्मा, क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जोधपुर
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