अंतिम आरोपी इंद्रा को भी हाईकोर्ट से जमानत

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जोधपुर। बहुचर्चित भंवरी देवी अपहरण और हत्या प्रकरण की अंतिम आरोपी इंद्रा विश्नोई को भी बुधवार को राजस्थान हाईकोर्ट से जमानत मिल गई। अब मामले के सभी 17 आरोपी जमानत पर छूट गए हैं।

न्यायाधीश दिनेश मेहता की एकल पीठ ने इंद्रा की जमानत याचिका मंजूर कर ली। इससे पहले मंगलवार को इंद्रा के आवेदन पर सुनवाई हुई थी, लेकिन उसमें अधीनस्थ अदालत के 12 जनवरी के जमानत खारिज करने के आदेश को चुनौती दी गई थी। बाद में इंद्रा ने जमानत अर्जी वापस लेकर नए सिरे से प्रार्थना पत्र पेश किया। इस पर बुधवार को सुनवाई के दौरान सीबीआई के विशेष लोक अभियोजक एजाज खान ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता पांच साल से अधिक समय से फरार रही है। इंद्रा के अधिवक्ता हेमंत नाहटा ने कहा कि फरारी के संबंध में याची के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था और इस मामले में उसे पहले ही जमानत मिल चुकी है। याचिकाकर्ता को दो मौकों पर अंतरिम जमानत दी गई थी और उसने बिना किसी असफलता के आत्मसमर्पण किया था।

उल्लेखनीय है कि इंद्रा सीबीआई जांच के दौरान वर्ष 2011 में फरार हो गई थी। उस पर पांच लाख का इनाम घोषित कर उसकी संपत्तियों को अटैच किया गया था। वह वर्ष 2017 में पकड़ में आ सकी थी।



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