जोधपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने जोधपुर जिले के रोहिला कलां गांव में अवैध खनन को लेकर राज्य सरकार से जवाब तलब किया है।
न्यायाधीश सबीना तथा न्यायाधीश विनित कुमार माथुर की खंडपीठ ने रोहिला कलां के ग्रामीणों की ओर से दायर जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार एवं खान विभाग को 25 अगस्त तक जवाब पेश करने को कहा है। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता मोती सिंह राजपुरोहित ने कोर्ट को बताया कि बंदोबस्त के समय रोहिला कलां गांव के खसरा संख्या 556 की भूमि को गैर मुमकिन भाखर दर्ज किया गया था, जिसका क्षेत्रफल 1416 बीघा है। वर्ष 2003 में राज्य सरकार ने करीब 60 बीघा भूमि खान विभाग को आवंटित कर दी। विभाग ने यहां पर 10 हजार वर्ग मीटर क्षेत्रफल की 12 माइनिंग लीज जारी की। उन्होंने बताया कि लीज धारक सहित अन्य लोग आसपास की भूमि पर अवैध खनन कर रहे हैं। यहां तक कि खान विभाग के स्वामित्व में रही शेष भूमि पर भी अवैध खनन जारी है, जिससे आसपास रहने वाले लोगों का जीना मुहाल हो गया है।
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