जोधपुर। केन्द्र सरकार बुधवार से देशभर में सोना खरीदने-बेचने के नए नियम लागू कर रही है। नए नियम के तहत सोने के गहनों पर हॉलमार्किंग अनिवार्यता शुरू हो रही है और बुधवार से यह कानून लागू हो जाएगा। इस कानून के लागू होने के बाद बगैर हॉलमार्क के सोने के गहने बेचने पर ज्वैलर्स को भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है और उन्हें जेल की सजा भी हो सकती है।
क्या होती है हॉलमार्किंग
हॉलमार्किंग से ज्वैलरी में सोना कितना लगा है और अन्य धातु कितनी है, इसके अनुपात का सटीक निर्धारण व आधिकारिक रिकार्ड होता है। नए नियमों के तहत अब सोने की ज्वैलरी की हॉलमार्किंग होना अनिवार्य होगा। साथ ही गहने की फ ोटो के साथ एक यूनिक आईडी कोड भी लगाना होगा। इसके लिए ज्वैलर्स को बीआइएस का हॉलमार्किंग लाइसेंस लेना होगा, जिसके निर्धारित शुल्क व प्रति हॉलमार्किंग शुल्क भी ज्वैलर्स को अलग से देना होगा।
ग्राहको को हॉलमार्किंग कानून से फ ायदा होगा। धोखाधड़ी से बचेंगे मगर सरकार की ओर से एचयूआईडी कोड से ग्राहकों की निजता भंग होगी। उन्हें हर खरीद पर आधार कार्ड की कॉपी देनी होगी और खरीदे गए हर जेवर पर सरकार की नजर रहेगी। इसका पूरे देश मे विरोध हो रहा है।
नवीन सोनी, उपाध्यक्ष
इंडिया बुलियन ज्वैलर्स एसोसिएशन राजस्थान
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