जोधपुर। बार कौंसिल ऑफ राजस्थान ने कोविड-19 से प्रभावित अधिवक्तओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए गाइडलाइन तैयार की है, जिसे राज्य सरकार की मंजूरी के लिए भेजते हुए 5 करोड़ की दूसरी किश्त शीघ्र हस्तांतरित करने का अनुरोध किया गया है ।
कौंसिल की कार्यकारिणी समिति ने 3 जून को सदस्य समिति की रिपोर्ट पर बहुमत से यह निर्णय लिया था कि ऐसे अधिवक्ता, जो कोविड-19 से संक्रमित रहे हैं, जिनकी रिपोर्ट पॉजिटिव थी तथा वे घर पर 14 दिनों तक आईसोलेशन में रहे हैं, उन्हें 10 हजार रूपए तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाए तथा जरूरतमंद अधिवक्ताओं को 5 हजार रूपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाए। पूर्व में राज्य सरकार ने स्वीकृत 10 करोड़ की राशि में से 5 करोड़ की प्रथम किश्त स्वीकृत की थी। इस पर बार कौंसिल ने 25 मई को राज्य की समस्त बार संघों को पत्र जारी कर उन अधिवक्ताओं से आवेदन-पत्र आमंत्रित किए, जो राजस्थान अधिवक्ता कल्याण कोष के सदस्य नहीं हैं। इसके तहत ऐसे अधिवक्ता जो 22 मार्च,2020 या उसके बाद कोरोना महामारी कोविड-19 से संक्रमित हुए तथा वे किसी सरकारी या निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती रहे हैं, उन्हें 25 हजार की आर्थिक सहायता प्रदान की जानी है। ऐसे अधिवक्ता जिनकी 22 मार्च,2020 या उसके बाद कोरोना महामारी कोविड-19 संक्रमित होने पर मृत्यु हुई हैं, उनके कानूनी उत्तराधिकारी को 1 लाख तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जानी है ।
कौंसिल ने पिछले वर्ष कोविड-19 के चलते बार कौंसिल ऑफ इण्डिया एडवाकेटस वेलफेयर फण्ड से 1 करोड़ की राशि एवं बार कौंसिल ऑफ राजस्थान के फण्ड से 3 करोड़ की राशि राज्य के जरूररतमंद अधिवक्ताओं को आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान की थी ।
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