वैक्सीन लगवाओ, तीन घंटे ज्यादा छूट पाओ

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जोधपुर. गृह विभाग के आदेश के बाद पुलिस कमिश्नरेट जोधपुर में त्रि-स्तरीय जन अनुशासन दिशा निर्देश-३ के लिए निषेधाज्ञा की धारा १४४ लागू कर दी गई है। जिन दुकानों व रेस्टोरेंट के साठ प्रतिशत कार्मिकों ने वैक्सीन की पहली डोज लगा ली है वो तीन घंटे अधिक शाम सात बजे तक खुले रह सकेंगे।

पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय व यातायात) राजेश कुमार मीना ने इस संबंध में आदेश जारी किए। जो सोमवार सुबह ५ बजे से लागू होंगे। इसके तहत क्लबों में आउटडोर खेलकूद गतिविधियां अनुमत की गई है। जिन्होंने वैक्सीन लगवा ली है उनके लिए इनडोर खेलकूद गतिविधियों को शर्तों के साथ छूट दी गई है। रेस्टोरेंट सुबह ९ से शाम चार बजे तक पचास प्रतिशत क्षमता के साथ खुलेंगे। कर्मचारियों को वैक्सीन की पहली डोज लगवा लेने वाले रेस्टोरेंट्स को शाम सात बजे तक खोलने की अनुमति मिलेगी। पेट्रोल पंप सुबह पांच से रात आठ बजे तक खुलेंगे। गृह विभाग के आदेश के बाद पुलिस कमिश्नरेट जोधपुर में त्रि-स्तरीय जन अनुशासन दिशा निर्देश-३ के लिए निषेधाज्ञा की धारा १४४ लागू कर दी गई है। जिन दुकानों व रेस्टोरेंट के साठ प्रतिशत कार्मिकों ने वैक्सीन की पहली डोज लगा ली है वो तीन घंटे अधिक शाम सात बजे तक खुले रह सकेंगे।



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