रोगियों व शवों को लाने-ले जाने में अधिक किराया नहीं वसूल सकेगी एम्बुलेंस

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जोधपुर।
कोरोना काल में रोगियों व शवों को लाने-ले जाने में एम्बुलेंसें अब निर्धारित राशि से ज्यादा राशि नहीं वसूल सकेगी। परिवहन विभाग ऐसे एम्बुलेंस वाहनों पर सख्त कार्यवाही करेगी। प्रादेशिक परिवहन अधिकारी रामनारायण बडगुर्जर ने बताया कि विभाग के परिवहन आयुक्त महेन्द्र सोनी के आदेशों की पालना में कंट्रोल रूम स्थापित कर दिया गया है, जिसमें किसी भी एम्बुलेंस संचालक/स्वामी द्वारा निर्धारित दरों से अधिक किराया वसूलने की स्थित मे आमजन की शिकायत पर कार्यवाही की जाएगी। सांख्यिकी निरीक्षक भोमाराम चौधरी ने किराया सूची बैनर लगाते हुए एम्बुलेंसों पर पेम्पलेट चिपकाए विभाग की ओर से एम्बुलेंस संचालक/ड्राइवरों को किराया सूची अनुसार ही किराया लेने के लिए पाबंद किया गया।
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आमजन इनको कर सकते है शिकायत
विभाग की ओर से कंट्रोल रूम में नियुक्त पर्यवेक्षक अधिकारी अनिल माथुर 7340217374 व गणपत पुनड़ 9414196399 के अलावा नियुक्त प्रभारी परिवहन निरीक्षक को शिकायत कर सकते है।
प्रभारी परिवहन निरीक्षक-- मोबाइल नम्बर
- रमेश दर्जी-- 8949407577,9413637500
- विभा व्यास-- 9462380602, 9352777377,7014996633
- गोपेश भाटी-- 9468564509, 7976697283
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एम्बुलेंस किराया सूची
- प्रथम 10 किमी तक 500 रुपए (आना-जाना शामिल) किराया है।


- 10 किमी के बाद
वाहन श्रेणी------------- किराया प्रति किमी
- मारुति वैन, मार्शल मैक्स आदि-- 12.50 रु
- टवेरा, इनोवा, बोलेरो, कूर्जर, रायनो आदि-- 14.50 रु
- अन्य बड़े एम्बुलेंस/ शव वाहन---14.50 रु


- एसी वाहन होने पर 1 रुपया प्रति किमी अतिरिक्त शुल्क।
- कोविड का मरीज व शव को लाने-ले जाने के लिए पीपीई किट व सेनिटाइजेशन का व्यय प्रति चक्कर 350 रुपए अतिरिक्त।
- रात्रि का अतिरिक्त किराया देय नहीं।



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