सलमान मामले में तीन अपीलों की सुनवाई पर 27 तक रोक

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जोधपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान से जुड़ी तीन अपीलों पर जिला एवं सत्र न्यायालय (जोधपुर जिला) में सुनवाई पर रोक को 27 अप्रैल तक बढ़ा दिया है। साथ ही दो काले हिरणों के शिकार मामले में बरी हो चुके आरोपियों को नोटिस तामील करवाने को कहा है।
न्यायाधीश संदीप मेहता की एकलपीठ में याचिकाकर्ता सलमान की ओर से अधिवक्ता हस्तीमल सारस्वत ने कहा कि याचिकाकर्ता व अन्य आरोपियों के खिलाफ 2 अक्टूबर, 1998 को दो काले हिरणों के शिकार का मामला दर्ज किया गया था, जिस पर फैसला सुनाते हुए 5 अप्रैल, 2018 को ट्रायल कोर्ट ने याचिकाकर्ता को पांच साल की सजा सुनाई, जबकि सह आरोपी सैफ अली खान, नीलम, तब्बू, सोनाली बेंद्रे तथा दुष्यंतसिंह को बरी कर दिया। पांच साल की सजा के खिलाफ याचिकाकर्ता ने जिला एवं सत्र न्यायालय (जोधपुर जिला) में अपील दायर की, जिसकी सुनवाई के बाद सत्र न्यायालय ने 7 अप्रैल, 2018 को सजा निलंंबित कर दी थी। इस मामले में सह आरोपियों को बरी करने के खिलाफ शिकार से व्यथित पूनमचंद ने जिला न्यायालय में अपील पेश की थी, जबकि राज्य सरकार ने सह आरोपियों के खिलाफ हाईकोर्ट में लीव टू अपील दायर की, जो कि वर्तमान में विचाराधीन है। राज्य सरकार की एक अन्य अपील सत्र न्यायालय में लंबित है, जो आम्र्स एक्ट प्रकरण में सलमान को बरी करने के खिलाफ पेश की गई थी। सारस्वत ने कहा कि जिला एवं सत्र न्यायालय में लंबित तीनों अपीलों को हाईकोर्ट में स्थानांतरित करते हुए उनकी सुनवाई विचाराधीन राज्य सरकार की लीव टू अपील के साथ की करने की मांग पर हाईकोर्ट ने पिछली सुनवाई पर जिला न्यायालय को सुनवाई से रोक दिया था, जिस रोक को शुक्रवार को कोर्ट ने 27 अप्रैल तक बढ़ा दिया है। कोर्ट ने इस मामले में गवाह पूनमचंद को लूनी पुलिस द्वारा तथा अन्य आरोपियों को जरिये दस्ती नोटिस तामील करवाने को कहा है।



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