नई कार में डुप्लीकेट स्पीकर लगा देने पर कोर्ट ने दिया हर्जाने का आदेश

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जोधपुर. जिला उपभोक्ता अदालत द्वितीय ने बहुराष्ट्रीय कार निर्माता कंपनी के स्थानीय डीलर द्वारा कार बेचने के दौरान डुप्लीकेट स्पीकर लगाने को अनुचित व्यापार व्यवहार मानते हुए उपभोक्ता को खराब स्पीकर के बदले भुगतान करने का आदेश दिया। मामले के अनुसार शिकारगढ़ स्थित आर्मी एरिया निवासी पुष्पा भादू ने अपने अधिवक्ता धनपद चौधरी के माध्यम से उपभोक्ता अदालत में परिवाद पेश किया। परिवाद में बताया कि परिवादिनी ने नई होंडा कार हेवी इंडस्ट्रियल एरिया स्थित पारस ऑटोव्हील्स से खरीदी। बेचते समय डीलर ने उपभोक्ता को आश्वस्त किया कि कार के अंदर म्यूजिक सिस्टम व स्पीकर अच्छी गुणवत्ता के हैं। कुछ समय पश्चात स्पीकर खराब हो गए। जांच कराने पर पता चला कि स्पीकर ओरिजिनल कंपनी के नहीं थे। कार डीलर ने कोर्ट के नोटिस तामिल होने के बावजूद कोई जवाब नहीं दिया। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग द्वितीय ने परिवादिनी का वाद स्वीकार करते हुए खराब स्पीकर के बदले चार हजार छह सौ तथा पाँच हजार रुपये अलग से बतौर क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया।



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