दस्तावेजों की सुरक्षा की जिम्मेदारी बैंक की- उपभोक्ता अदालत

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जोधपुर.जिला उपभोक्ता संरक्षण आयोग ने उपभोक्ता को राहत देते हुए दस्तावेज गुम कर देने पर बैंक पर एक लाख रुपए का हर्जाना लगाया है। मगरा पूंजला स्थित रामसागर निवासी दिनेश गहलोत ने आयोग द्वितीय के अध्यक्ष श्यामसुन्दर लाटा,सदस्य अनुराधा व्यास तथा आनंदसिंह सोलंकी के समक्ष परिवाद प्रस्तुत कर बताया कि उसने मरूधरा ग्रामीण बैंक मगरा पूंजला शाखा से ऋण लेते समय अपनी दुकान व गोदाम के असल पट्टे बैंक में जमा करवाए थे। ऋण राशि जमा करवा देने के बावजूद बैंक द्वारा उक्त पट्टे गुम हो जाना बतलाकर वापस नहीं लौटाए जा रहे हैं। बैंक की ओर कहा कि तत्कालीन शाखा प्रबंधक की असामयिक मृत्यु होने से अन्य अधिकारी द्वारा चार्ज नहीं लिए जाने के कारण उक्त पट्टे बैंक में नहीं मिल रहे हैं,मिलते ही परिवादी को वापस लौटा दिए जाएंगे। बैंक के तर्को से असहमत होते हूए आयोग ने बैंक की सेवाओं में कमी मानी। आयोग ने आगामी तीन माह की अवधि में परिवादी को मूल दस्तावेज लौटाने का आदेश दिया है। तीन माह में असल पट्टे नहीं लौटाने पर बैंक द्वारा परिवादी को एक लाख रुपए की क्षतिपूर्ति व पचीस हजार रुपए मानसिक वेदना के निमित्त राशि देने का आदेश दिया।



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