जोधपुर.
नई आबकारी नीति के तहत शराब दुकानों की ऑनलाइन नीलामी के लिए ऑनलाइन पंजीयन शुरू हो गया है। नीलामी में भाग लेने व पंजीयन कराने के लिए इच्छुक व्यक्तियों को ई-मेल आइडी के साथ ही मोबाइल नम्बर, पेन या आधार कार्ड, बैंक खाते का विवरण, कैंसिल चेक के साथ परिचय पत्र के रूप में वोटर पहचान पत्र, लाइसेंस या फोटो परिचय पत्र की स्व प्रमाणित प्रति अपलोड करनी होगी।
जिला आबकारी अधिकारी उदयभानू चारण ने बताया कि राज्य सरकार ने नई नीति के तहत ई-बिड नीलामी व्यवस्था शुरू की है। कोई भी व्यक्ति ऑनलाइन नीलामी में उच्चतम बोली लगाकर खुद की मर्जी से शराब दुकान प्राप्त कर सकेगा। यह प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। लाइसेंसधारकों की ई-नीलामी के बारे में नियमों की जानकारी देने के लिए हेल्प डेस्क बनाया गया है। इच्छुक व्यक्ति आबकारी कार्यालय से जानकारी ले सकेंगे।
पांच हजार रुपए बढ़ाकर शुरू होगी बोली
किसी भी दुकान के लिए बोलीदाता पिछली मर्तबा की राशि से से पांच हजार रुपए बढ़ाकर बोली लगा सकेंगे। वार्षिक राशि को ऑनलाइन किया गया है। दुकानवार नीलामी से प्राप्त अधिकतम बोली संबंधित दुकान के लिए वार्षिक गारंटी राशि के रूप में तय की जाएगी। सफल बोलीदाता को वार्षिक गारंटी राशि की 4 प्रतिशत धरोहर राशि व इसकी 50 प्रतिशत राशि बोली स्वीकार्य होने की तारीख से तीन दिन और शेष राशि सात दिन में जमा करानी होगी। कम्पोजिट फीस 31 मार्च तक राजकोष में जमा करानी आवश्यक रहेगी।
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