जोधपुर. जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग (द्वितीय) ने कंफर्म टिकट के बावजूद यात्री को हवाई यात्रा से मना करने पर निजी विमानन कम्पनी पर पैंतीस हजार रुपए हर्जाना लगाया है। मंडोर निवासी मोनिका ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपभोक्ता अदालत में परिवाद प्रस्तुत कर बताया कि उसने परिवारजनों के साथ 15 जून, 2014 को नई दिल्ली से लेह-लद्दाख जाने के लिए गो-एयरलाइंस से कंफर्म टिकट बुक कराया था। नियत दिन एयरपोर्ट पहुंचने पर उसे आवंटित सीट पर प्लेन में जाकर बैठ गई व उसका टिकट भी चैक कर लिया गया। किन्तु थोड़ी देर बाद ही उसका दूसरे दिन की फ्लाइट से टिकट होना बताकर विमान से उतार दिया गया। दूसरे दिन भी पहले एक प्लेन में बैठाकर उतारा गया, फिर दूसरे विमान से भेजा गया। आयोग के अध्यक्ष श्यामसुन्दर लाटा, सदस्य अनुराधा व्यास तथा आनंदसिंह सोलंकी ने सुनवाई के बाद एयरलाइंस की सेवाओं में कमी मानते हुए परिवादिनी को दिल्ली में वहन किए गए खर्चों व शारीरिक, मानसिक वेदना की क्षतिपूर्ति के रूप में पैंतीस हजार रुपए देने का आदेश दिया।
from Patrika : India's Leading Hindi News Portal https://ift.tt/3pGiGpj
0 comments:
Post a Comment