कुलपति छह सप्ताह में विधि सम्मत निर्णय करेः कोर्ट
-शारीरिक शिक्षा विभाग में हैड की नियुक्ति का मामला
जोधपुर। जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी के शारीरिक शिक्षा विभाग में हैड के पद पर नियुक्ति को चुनौती देने वाली जनहित याचिका को राजस्थान हाईकोर्ट ने निस्तारित कर दिया है । कोर्ट ने मामले में हस्तक्षेप नहीं करते हुए मामला कुलपति के संज्ञान में लाए जाने और उनसे प्रतिवेदन को छह सप्ताह में विधि सम्मत निर्णित करने की अपेक्षा की है ।
मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महांति तथा न्यायाधीश दिनेश मेहता की खंडपीठ में याचिकाकर्ता दाउलाल भाटी ने जेएनवीयू के शारीरिक शिक्षा विभाग में डा अमनसिंह सिसोदिया को हैड नियुक्त करने को जनहित की दलील देते हुए चुनौती दी थी । कोर्ट ने मामले को कुलपति के ध्यानार्थ लाए जाने के निर्देश दिए हैं। कुलपति से अपेक्षा की गई है कि सत्यापित प्रतिलिपि प्राप्त होने के छह सप्ताह के भीतर विधि सम्मत निर्णय करें ।
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