जोधपुर। राजस्थान हाईकोर्ट में स्काई लाइट हॉस्पिटैलिटी एलएलपी कंपनी की याचिका पर अगली सुनवाई अब 28 जनवरी को होगी, तब तक कंपनी के साझेदारों रॉबर्ट वाड्रा और उनकी मां मॉरीन वाड्रा की गिरफ्तारी पर पूर्व में लगाई रोक यथावत रहेगी।
न्यायाधीश डा.पुष्पेंद्रसिंह भाटी की एकलपीठ में स्काई लाइट हॉस्पिटैलिटी के अलावा महेश नागर की ओर से दायर याचिकाएं प्रर्वतन निदेशालय के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के लिए सूचीबद्ध थी, लेकिन समयाभाव के कारण सुनवाई शुरू नहीं हो पाई। कोर्ट ने सुनवाई की अगली तिथि 28 जनवरी मुकर्रर की है। ईडी ने अपने प्रार्थना पत्र में रॉबर्ट वाड्रा की हिरासत में पूछताछ की जरूरत बताते हुए उन्हें गिरफ्तारी से दिए गए अंतरिम संरक्षण संबंधी आदेश में बदलाव करने की मांग की है।
उल्लेखनीय है कि प्रवर्तन निदेशालय बीकानेर के कोलायत में जमीन खरीद-फरोख्त को लेकर स्काई लाइट हॉस्पिटैलिटी एलएलपी कंपनी के साझेदारों के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की धारा 2 के तहत साक्ष्य एकत्रित करने के लिए जांच कर रहा है।
from Patrika : India's Leading Hindi News Portal https://ift.tt/3oW9nkF
0 comments:
Post a Comment