जोधपुर। कोविड महामारी के मद्देनजर रेलवे ने यात्रियों को राहत देते हुए रद्द की गई नियमित ट्रेनों के लिए जारी आरक्षित टिकटों के रिफण्ड की सुविधा 31 मार्च तक की है। ट्रेनों का संचालन स्थगित होने की घोषणा के पूर्व टिकट बुक करा चुके यात्रियों को 31 दिसंबर तक टिकट वापसी की सुविधा दी गई थी।
रेलवे के अनुसार नियमित ट्रेनों के लिए 21 मार्च से 31 जुलाई 2020 तक की यात्रा अवधि के लिए जारी आरक्षित टिकट के रिफण्ड के लिए किराया वापसी नियम में रियायत दी गई है। पीआरएस काउंटर से लिए गए आरक्षित टिकट जो अब तक वापस नहीं कर सके है, वे अगले तीन माह तक रिफ ण्ड ले सकते हैं। पीआरएस काउंटर की ओर से जारी आरक्षित टिकट को 139 के माध्यम से या आइआरसीटीसी की वेबसाइट द्वारा भी रद्द कराने का प्रावधान है। ऐसे मामलों में टिकट रद्द कराने के बाद आवश्यक सूचना उपलब्ध कराते हुए यात्रा तिथि से 9 माह के भीतर किसी भी पीआरएस काउंटर से रिफ ण्ड प्राप्त किया जा सकता है। टिकट की राशि प्राप्त करने के लिए मुख्य दावा अधिकारी रिफ ण्ड अथवा मुख्य वाणिज्य प्रबंधक रिफण्ड के समक्ष टीडीआर/आवेदन के साथ पीआरएस काउंटर से जारी मूल टिकट जमा करने वाले यात्रियों को भी पूरा रिफ ण्ड मिलेगा। वहीं ई-टिकट के मामलों में रिफण्ड स्वत: अकाउंट में आ जाएगा।
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