विस्फोटक निस्तारण के लिए प्रारूप नियम तैयार

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विस्फोटक निस्तारण के लिए प्रारूप नियम तैयार
जोधपुर । प्रदेश के पुलिस थानों में जब्त अमोनियम नाइट्रेट तथा अन्य विस्फोटकों के निस्तारण के लिए प्रारूप नियम तैयार किए जा चुके हैं, जिनका विधिक परीक्षण करने के बाद संबंधित प्राधिकारी को भेजा जाएगा । राजस्थान हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य की ओर से यह ब्यौरा दिए जाने के बाद प्रारूप नियम को 24 नवंबर को पेश करने के निर्देश दिए हैं ।
न्यायाधीश संदीप मेहता तथा न्यायाधीश प्रभा शर्मा की खंडपीठ ने कुछ अरसे पहले बेरूत में हुए विनाशकारी विस्फोट को देखते हुए राज्य व केंद्र को जवाब तलब करते हुए प्रदेश के विभिन्न पुलिस थानों में जब्ती के बाद रखे गए अमोनियम नाइट्रेट और ऐसे ही अन्य विस्फोटक पदार्थों की मात्रा का ब्यौरा देने को कहा था। सोमवार को सुनवाई के दौरान अतिरिक्त महाधिवक्ता फरजंद अली और न्याय मित्र मेहूल कोठारी ने बताया कि नियमों का प्रारूप तैयार हो चुका है ।



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