रूम बुकिंग की राशि नहीं लौटाने पर आनलाईन कंपनी पर जुर्माना
जोधपुर.जिला उपभोक्ता अदालत द्वितीय ने उपभोक्ता द्वारा होटल के रूम की बुकिंग निरस्त कराने के बावजूद बुकिंग राशि वापस नहीं लौटाने पर बुकिंग आनलाइन कंपनी को हर्जाना देने का आदेश दिया। मामले के अनुसार बीजेएस कॉलोनी निवासी गिरीश सांखला ने होटलों में आनलाइन रूम सुविधा उपलब्ध कराने वाली गुडग़ांव की ओयो रूम्स प्राइवेट लिमिटेड के विरुद्ध आयोग में परिवाद पेश कर बताया कि जुलाई 2018 में ओयो एप के जरिए जयपुर के वैशाली नगर स्थित एक होटल में रूम बुक करवाया। परिवादी ने बुकिंग कन्फर्म होने से पहले ही इसे निरस्त करवा दिया था। इसके बावजूद कंपनी द्वारा बुकिंग राशि नहीं लौटाई गई। आयोग के अध्यक्ष डॉ. श्यामसुन्दर लाटा, सदस्यगण डॉ अनुराधा व्यास व आनंदसिंह सोलंकी की न्यायपीठ ने सुनवाई के बाद कंपनी की सेवा में कमी व अनुचित व्यापार-व्यवहार का मामला मानते हुए परिवादी को बुकिंग राशि वापस लौटाने का आदेश दिया है। परिवादी को मानसिक क्षतिपूर्ति के रूप में पांच हजार रुपए देने का भी आदेश दिया।
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