अनिंद्रा, गैस व दर्द- बुखार समेत 9 दवाइयां जांच में अमानक

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जोधपुर. बीमारों को दवाइयां भी असली नहीं मिल रही। अब अनिंदा,गैस व दर्द-बुखार समेत 9 दवाइयां जांच में अमानक निकली है। इन विशेष बैच की दवाइयों को बिक्री रोकने के लिए प्रदेश भर में औषधि नियंत्रण संगठन विभाग
ने अलर्ट जारी किया है।

औषधि नियंत्रण संगठन विभाग ने हिमाचल प्रदेश की सिरमोर की मैसर्स ग्रामपस लेबोरेट्रीज कंपनी की त्वचा की सेफ ालेक्सिन नियोमाइसिन सल्फेट एंड प्रेडनिसोलोन इंट्रामाममेरी ट्यूब (बैच नं. आइएमओ-181,एक्सपायर्ड अक्टूबर 2020), हिमाचल प्रदेश सोलन की मै. मांटेक बायोफ ार्मा की पेंट्राप्राजॉल गेस्ट्रो रेजिस्टेंट टेबलेट आइपी (ब्रांड नाम-पेंटोराइट 40, बैच नं. टी-5540, एक्स. मार्च 2021), बड्डी सोलन की मैं लाइव वेल हैल्थकेयर की रेबिप्राजॉल सोडियम ऐन्टेरिक कॉटेड एंड डोम्प्रिडॉन सस्टेंड रिलीज कैप्सूल ( ब्रांड नाम- एम्ब्रिज डीएसआरए बैच नं.
एलजीसी-19077, एक्स.फ रवरी 2021), चिमनपुरा आमेर जयपुर की मैं. विवेक फ ार्मास्यूटिकल्स मेट्रिनिडाजॉल टेबलेट 400 एमजी ( बैच नं. एमजेडटी19009ए अप्रेल 2021 ), उत्तराखंड की मैं. टुलब्रॉस की अल्प्राजॉलम

टेबलेट 0.50 एमजी (ब्रांड नाम.निनगिगो 0.50, बैच नं. एनजी50टी903, दिसबर 2020), उज्जैन की मैं. सुपर फ ॉर्मूलेशन प्रा. लि.रेबेप्राजॉल सोडियम एंड डोम्प्रिडॉन टेबलेट( ब्रांड नाम- रेबिप्रो-डी, बैच नं.
आरडीए01, मार्च 2021) चंडीगढ़ की मैं. लुमेक्स फ ार्मास्यूटिकल्स लेबोरेट्रीज की रेबिप्राजॉल सोडियम टेबलेट (ब्रांड नाम-रेबॉप-20, बैच नं. टी.614.बीए अप्रेल 2021), हरिद्वार की मैं. बद्रीवास बायोटेक कंपनी की पेंट्राप्राजॉल टेबलेट आइपी 40एमजी (ब्रांड नाम- पेंटोलेट-40, बैच नं. बीटी.008, मार्च 2021) और हरिद्वार की मैं. वालसन्स होमोयो फ ार्मास्यूटिकल्स की निमेसुलाइड एंड पॅराशिटामॉल टेबलेट (ब्रांड नाम- मेडिनिम-पी टेबलेट, बैच नं. डब्ल्यूटी7790919,अगस्त 2021) को अमानक करार दिया गया है।

कुछ में कंटेंट शून्य तो कई गोलियां पेट में जाकर घुल नहीं रही

इनमें कई दवाइयां पेट में जाकर घुल नहीं रही है। कई दवाइयों में सॉल्ट तक शून्य मिल रहा है। इन हालातों में भी मरीजों के साथ ठगी हो रही है।

इनका कहना

एलोपैथी औषधियों के गुणवत्ता निर्धारण के मानक भारतीय फ ार्मा कोपिया (आइपी) में दिए गए है। इन्हीं मानकों पर औषधियों का परीक्षण केन्द्र व राज्य सरकार करती है। औषधियां अमानक पाए जाने पर संबंधित निर्माता व विक्रेता के विरूद्ध औषधि व प्रसाधन सामग्री अधिनियम में विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई होती है।



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