जोधपुर। राजस्थान हाईकोर्ट प्रशासन ने कोरोना वायरस के प्रकोप के मद्देनजर न्यायिक कामकाज को अब 23 अक्टूबर तक केवल अत्यावश्यक प्रकृति के मामलों की सुनवाई तक सीमित रखने का निर्णय किया है। पहले यह व्यवस्था गुरुवार तक ही लागू थी। इसी तरह अधीनस्थ अदालतों के लिए भी अलग से दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।
रजिस्ट्रार जनरल की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार इस अवधि में केवल उसी संख्या में खंडपीठ या एकलपीठ का गठन किया जाएगा, जिसके लिए मुख्य न्यायाधीश निर्देशित करेंगे। सीमित संख्या में गठित होने वाली पीठें केवल अत्यावश्यक प्रकृति के मामले ही वीडियो कांफ्रेंसिंग से सुनेगी। कोर्ट का समय सुबह 10.30 से 1 बजे तक ही रहेगा। केवल वही न्यायाधीश कोर्ट परिसर में आएंगे, जिनके रोस्टर के अनुसार मामले सूचीबद्ध होंगे। अत्यावश्यक मामलों की अगले दिन सुनवाई के लिए अधिकारिक वेबसाइट पर दिए गए ऑप्शन अर्जेंट लिस्टिंग का उपयोग किया जा सकेगा। कोर्ट ने 5 से 23 अक्टूबर तक सूचीबद्ध किए जाने वाले मामलों को स्थगित करते हुए उनमें नवंबर महीने की नई तारीखें दी हैं।
अंतरिम राहत की अवधि बढ़ी हुई मानी जाएगी
हाईकोर्ट प्रशासन ने यह स्पष्ट किया है कि जिन मामलों में अंतरिम राहत अग्रिम आदेश तक प्रभाव में है, उनकी अवधि अगली सुनवाई सुनिश्चित होने तक स्वत: बढ़ी हुई मानी जाएगी। नई याचिका, प्रार्थना पत्र, जवाब या अन्य दस्तावेज पेश करने के लिए फाइलिंग काउंटर पर केवल एक अधिवक्ता या क्लर्क को अनुमति प्रदान की जाएगी। मुख्यपीठ तथा जयपुर पीठ में कार्यरत गैर राजपत्रित कार्मिक रोटेशनल आधार पर आएंगे। इन कार्मिकों को वैकल्पिक रूप से बारी-बारी कार्य का आवंटन किया जाएगा। इसके अलावा केंद्र और राज्य सरकार द्वारा कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए प्रभावी गाइडलाइन की पालना सुनिश्चित करनी होगी।
अधीनस्थ अदालतों के लिए चार विकल्प
अधीनस्थ अदालतों के लिए रजिस्ट्रार जनरल ने अलग से परिपत्र जारी किया है। इससे पूर्व राज्य के सभी जिला एवं सत्र न्यायाधीशों के सुझाव मांगे गए थे, जिनके आधार पर चार तरह के सुझाव सामने आए हैं। इसके आधार पर जिला एवं सत्र न्यायाधीशों को चार सुझावों के आधार पर 5 से 16 अक्टूबर तक किसी भी एक विकल्प को लागू करते हुए अदालत का कामकाज संचालित करने को कहा गया है। जिला न्यायाधीश हालात की समीक्षा के आधार 16 अक्टूबर से पहले एक से दूसरे विकल्प को अपना सकेंगे।
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