जोधपुर।
किसानों के लिए फ सल के जोखिम कवर की उम्मीद के रूप में प्रधानमंत्री फ सल बीमा योजना की अधिसूचना जारी कर दी गई है। इस योजना में ऋण प्रदाता बैंक 15 जुलाई तक ऋ णी किसानों का अनिवार्य रूप से फ सल बीमा करेंगे। बैंक अपने दस्तावेज में दर्ज फ सल व रकबे अनुसार किसान के ऋ ण खाते से 15 जुलाई तक प्रीमियम काट कर अधिकृत फ सल बीमा कंपनी को भेजकर फसल बीमा करेंगे। इस योजना के तहत किसानों द्वारा बीमा करवाया जाना पूर्णतया स्वैच्छिक है। किन्तु ऋणी किसानों को योजना से अलग रहने के लिए नामांकन की अंतिम तिथि से 7 दिन पहले यानि 8 जुलाई तक संबंधित वित्तीय संस्था में घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा।
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प्रदेश के 50 लाख किसानों का बीमा होना तय
इस योजना में प्रदेश के करीब 50 लाख किसानों की फसलों का बीमा होना तय है। वहीं जोधपुर जिले में ऐसे करीब 2 लाख किसान है। इस योजना के अंतर्गत अऋ णी किसान भी सेंट्रल कॉपरेटिव बैंक, क्षेत्रीय बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंकों या कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी ) से फ सल बीमा करवा सकेंगे। इसके लिए किसानों को आधार कार्ड, भूमि की जमाबंदी नकल, नवीनतम गिरदावरी रिपोर्ट व कृषि या राजस्व ग्राम अधिकारी द्वारा जारी फ सल बुवाई प्रमाण पत्र देना होगा।
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जोधपुर जिले की स्थिति
खरीफ सीजन 2020 के लिए अधिसूचित फ सलें, जोखिम राशि, कृषक प्रीमियम व अधिसूचित स्तर
फसल-- जोखिम कवर (रुपए में )-- कृषक प्रीमियम (रुपए में )
बाजरा - 18162 - 363.24
कपास - 28689 - 573.89
मूंगफ ली - 113116 - 2262.32
मूंग - 47709 - 954.18
मोठ - 20903 - 418.16
तिल - 27304 - 546.08
ग्वार - 23044 - 460.88
चंवला - 33650 - 673.00
ज्वार - 17201 - 344.02
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फसल बीमा योजना के लिए जिला स्तरीय निगरानी कमेटी (डीएलएमसी) का शीघ्र गठन हो, जिससे ये कमेटी बीमा कंपनी, बैंक व राजस्व और कृषि विभाग की तय जिम्मेदारी को पूरी करने के लिए पाबंद कर सके।
तुलछाराम सिंवर, आंदोलन व प्रचार प्रमुख
भारतीय किसान संघ, जोधपुर
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