जोधपुर.
वैश्विक महामारी कोविड-१९ संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों की शुक्रवार को पुलिस कमिश्नर कार्यालय में आयोजित संयुक्त बैठक में कई निर्णय लिए गए। अब किसी भी समारोह के बाद संक्रमण फैलने की स्थिति में आयोजक पर कार्रवाई की जाएगी।
पुलिस कमिश्नर जोस मोहन ने बताया कि शादी समारोह या अन्य किसी समारोह में निर्धारित संख्या से अधिक लोग एकत्रित नहीं होंगे। किसी समारोह में कोरोना संक्रमित के शामिल होने के बाद संक्रमण फैलने पर आयोजक की ही लापरवाही मानी जाएगी और उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी।
संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंध अधिनियम २००५ व राजस्थान महामारी अध्यादेश २०२० का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ प्रभारी कानूनी कार्रवाई करने और इंसीडेंट कमाण्डर/पुलिस/चिकित्सा विभाग के बीच समन्वय स्थापित कर प्रभावी पर्यवेक्षण किया जाएगा।
जिला कलक्टर इन्द्रजीत ने संक्रमण से बचाव के उपाय बताए और टीम वर्क से प्रभावी कार्य करने की अपील की। पुलिस उपायुक्त (पूर्व) धर्मेन्द्रसिंह यादव व पुलिस उपायुक्त (पश्चिम) आलोक श्रीवास्तव ने जिलों में चल रहे प्रयासों की जानकारी दी। इस अवसर पर डीसीपी (मुख्यालय व यातायात) कालूराम रावत, नगर निगम आयुक्त रोहिताश्व सिंह तोमर, जिला परिषद् के मुख्य कार्यकारी अधिकारी इन्द्रजीत यादव, एडीएम महिपाल भारद्वाज, एडीसीपी उमेश ओझा व रघुनाथ गर्ग भी मौजूद थे।
होम क्वॉरंटीन का उल्लंघन पर होगी एफआइआर
बैठक में तय किया गया कि कोरोना संक्रमित व्यक्ति यदि होम क्वॉरंटीन है तो उसे नियमित चेक किया जाएगा। ताकि यदि वह किसी नियम का उल्लंघन करते मिले तो प्रभावी कार्रवाई कर संस्थान में उसे क्वॉरंटीन किया जाए। क्वॉरंटीन नियमों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ अपराधिक मामले दर्ज करने का निर्णय किया गया।
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