कोरोना के 10 पॉजिटिव, अब जोधपुर के चार थाना क्षेत्रों में कफ्र्यू

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जोधपुर. ट्रैवल हिस्ट्री के बाद कोरोना वायरस संक्रमण के आमजन में फैलते ही पुलिस ने नागौरी गेट, देवनगर, प्रतापनगर व कुड़ी भगतासनी थाना क्षेत्रों में गुरुवार रात कफ्र्यू लगा दिए। बैरिकेड्स व बलियां लगाकर गली-मोहल्ले व आवाजाही के सभी मार्ग सील कर दिए गए। पुलिस उपायुक्त (पश्चिम) प्रीति चन्द्रा व पुलिस उपायुक्त (पूर्व) धर्मेन्द्रसिंह यादव ने आगामी आदेश तक यह आदेश जारी किए। पुलिस व आरएसी के जवानों ने रूट मार्च कर आमजन को घरों से बाहर न निकलने पर चेताया। कफ्र्यू वाले क्षेत्रों में पूर्व में जारी पास मान्य नहीं होंगे।

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इन थाना क्षेत्रों में कफ्र्यू
नागौरी गेट थानान्तर्गत डेढ़-दो किमी के सम्पूर्ण क्षेत्र में गुरुवार शाम छह बजे से आगामी आदेश तक कफ्र्यू रहेगा। पुलिस उपायुक्त (पूर्व) धर्मेन्द्रसिंह यादव ने यह घोषणा की।

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पुलिस स्टेशन देवनगर में यहां रहेगा कफ्र्यू
बोम्बे मोटर्स से चीरघर मोड़, घड़ी तिराहा, मुदित मेंशन मोड़ तक। दल्ले खां की चक्की से नट बस्ती मोड़। १२वीं रोड से बोम्बे मोटर्स सर्किल (मसूरिया का सम्पूर्ण क्षेत्र) व इनसे जुड़े मार्गों पर प्रतिबंध लागू रहेगा।

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पुलिस स्टेशन प्रतापनगर में यहां रहेगा कफ्र्यू
बोम्बे मोटर्स से आखलिया सर्किल से चीरघर, जगदम्बा मंदिर, बरकतुल्लाह खां कॉलोनी, बोराणा डेयरी, हरिराम बगेची, जोगमाया मंदिर, भवानी डेयरी, आदर्श प्याऊ, पीली टंकी, फैजा मस्जिद, अम्बेडकर कॉलोनी चौराहा, फैजा मस्जिद रोड, नागौरी टी स्टॉल व प्रतापनगर टैम्पो स्टैण्ड और इनसे जुड़े मार्गों पर प्रतिबंध रहेगा।

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पुलिस स्टेशन कुड़ी भगतासनी
केके कॉलोनी व इनसे जुड़े क्षेत्र और मार्गों पर प्रतिबंध लागू किया गया। पुलिस उपायुक्त (पश्चिम) प्रीति चन्द्रा का यह आदेश गुरुवार रात दस बजे से आगामी आदेश तक लागू रहेगा।

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कफ्र्यू में इन पर रहेगी पाबंदी
- संक्रमण की आशंका के कारण कफ्र्यू वाले क्षेत्र में लोगों को घरों से बाहर निकलने पर पाबंदी रहेगी।
- चिकित्साकर्मियों को छोड़ सभी व्यावसायिक, औद्योगिक प्रतिष्ठान व फैक्ट्री बंद रहेंगे। साथ ही शिक्षण संस्थान, ढाबे व होटल, खाने वाले ठेले खोमचों पर भी पूरी तरह पाबंदी रहेगी।
- भारी व हल्के मोटर व्हीकल्स पर भी पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा।
- धार्मिक स्थानों पर आने वाले दर्शनार्थियों पर प्रतिबंध।

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अति आवश्यक सेवाएं प्रतिबंध से मुक्त
- किराणा, खाद्य सामग्री, दवाइयां, दूध, सब्जी, गैस की दुकानें, जनरल स्टोर व पेट्रोल पंप संचालन के लिए चिह्नित होम डिलीवरी के ही पास मान्य होंगे।
- राजकीय कर्मचारियों के पास मान्य होंगे। इन कार्यालय से जारी परिचय पत्र मान्य होंगे। आवागमन के साधन उपयोग में लेने को अधिकृत होंगे।
- नगर निगम से जुड़े वाहन, दमकल, जलदाय, विद्युत, पुलिस व प्रशासनिक वाहन, चिकित्सकीय सेवा में लगे वाहन, रसद विभाग की ओर से अनुमति प्राप्त वाहन प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।
- खाद्य सामग्री, दवाइयां, सब्जियां, दूध, गैस, आदि अति आवश्यक सेवा के परिवहन के लिए लोडिंग वाहन का उपयोग हो सकेगा।
- बीमार व्यक्तियों को चिकित्सा व आपात स्थिति से प्रभावित व्यक्ति प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।
- कफ्र्यू वाले क्षेत्र में अस्पताल, मेडिकल स्टोर और इससे जुड़े संस्थान प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।
- खाद्य सामग्री, मेडिकल टीम, सफाई कर्मचारी, मीडिया व आवश्यक सेवा के वाहन मुक्त रहेंगे।

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कफ्र्यू क्षेत्र में आने-जाने वाले की होगी स्क्रीनिंग
कफ्र्यू के दौरान पुलिस व आरएसी का जाब्ता तैनात रहेगा। जो किसी भी व्यक्ति को न तो आने देंगे और न ही कहीं जाने की छूट देंगे। क्षेत्र में प्रवेश व बाहर जाने वाले मार्गों पर मेडिकल टीम भी मौजूद रहेगी। जो क्षेत्र में आने व जाने वाले हर व्यक्ति की स्क्रीनिंग करेगी। अति आवश्यक सेवा में लगे लोगों को आने-जाने दिया जाएगा।

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कालाबाजारी व मुनाफाखोरी पर होगी कार्रवाई
पुलिस, रसद व चिकित्सा विभाग के अधिकारी कालाबाजारी, जमाखोरी, अधिक मूल्य वसूलने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। राजस्थान एपीडेमिक डिजीजेज एक्ट १९५७, स्वास्थ्य विभाग की अधिसूचना १२ मार्च के प्रावधान और राज्य सरकार की ओर से जारी निर्देश की पालना करनी होगी।

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आदेशों का उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई
कफ्र्यू व प्रतिबंध के आदेशों की अवहेलना करने पर आइपीसी की धारा १८८, २६९ व २७० और राजस्थान महामारी अधिनियम १९५७ व आपदा प्रबंधन अधिनियम २००५ के तहत कार्रवाई की जाएगी।



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