हिरण शिकार मामले की सुनवाई आज

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जोधपुर.

फिल्म अभिनेता सलमान को काला हिरण शिकार मामले में दी गई पांच साल की सजा के खिलाफ पेश अपील पर जिला एवं सत्र न्यायालय (जोधपुर जिला) में गुरुवार को सुनवाई होगी। सुनवाई के दौरान फिल्म अभिनेता सलमान खान के उपस्थित होने की संभावना नहीं है।

गौरतलब है कि गत 27 सितम्बर को हुई पेशी पर न्यायाधीश चंद्रकुमार सोनगरा ने हाजिरी माफी प्रार्थना पत्र में उपयुक्त वाक्य नहीं होने पर एक बार तो प्रार्थना पत्र लौटा दिया, हालांकि बाद में स्वीकार कर लिया था। इससे पहले 4 जुलाई को सुनवाई के दौरान न्यायालय ने मौखिक तौर पर सलमान को कोर्ट में उपस्थित रहने का निर्देश दिया था।

गत सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ता हस्तीमल सारस्वत तथा निशांत बोड़ा ने सलमान की ओर से स्थाई हाजिरी माफी का अलग से प्रार्थना पत्र पेश किया था। सरकारी अधिवक्ता ने इसका विरोध करते हुए जवाब के लिए समय मांगा था। इस प्रार्थना पत्र का निर्णय गुरुवार होनी वाली सुनवाई के दौरान हो सकता है।

दो अपीलों पर हो रही है एक साथ सुनवाई

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (जोधपुर जिला) के पीठासीन अधिकारी देवकुमार खत्री ने ५ अप्रैल, 2018 को सलमान खान को पांच साल की सजा सुनाई थी। तीन दिन केंद्रीय कारागार में रहने के बाद सलमान खान को जिला एवं सत्र न्यायाधीश (जोधपुर जिला) रविंद्रकुमार जोशी ने सजा स्थगित कर रिहा करने का आदेश दे दिया था। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जोधपुर ने सलमान को काकाणी में दो काले हिरणों के शिकार करने के आरोप में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की धारा 51 के तहत पांच साल की सजा तथा दस हजार रुपए का जुर्माना लगाया था।

जबकि अन्य आरोपी सैफ अली खान अभिनेत्री नीलम, तब्बू तथा सोनोली को बरी कर दिया था। सलमान को उसी दिन जोधपुर के केंद्रीय कारागार में भेज दिया गया था। सलमान की ओर से उसी दिन सत्र न्यायालय में सजा स्थगन की अपील दायर कर दी थी।


उधर राज्य सरकार ने बरी किए गए अन्य आरोपी के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील पेश कर दी गई है। दूसरी ओर अवैध हथियार मामले में सलमान खान को बरी करने के खिलाफ राज्य सरकार की ओर से इसी कोर्ट में अपील दायर कर रखी है।



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