मकर संक्रांति पर जानलेवा बन रहे मांझे और पतंगबाजी को लेकर जारी हुई धारा 144 की निषेधाज्ञा, 30 तक प्रभावी

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जोधपुर . जिला मजिस्टे्रट प्रकाश राजपुरोहित ने मकर संक्रांति पर्व पर पतंगबाजी के लिए धातुओं के मिश्रण से निर्मित मांझे के उपयोग एवं विक्रय को निषेध करते हुए लोक स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं पशु-पक्षियों की जान के खतरे को देखते हुए धारा 144 लगा दी है। यह आदेश 30 जनवरी, 2020 तक प्रभारी रहेगा। जिला मजिस्टे्रट की आज्ञा के तहत यदि कोई भी व्यक्ति धातु निर्मित मांझे की थोक खुदरा बिक्री, भंडारण, विक्रय परिवहन तथा उपयोग जिला पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) जोधपुर के क्षेत्राधिकार में निषेध किया गया है। आदेशानुसार आमजन को यह भी निषेध किया गया है कि पक्षियों को नुकसान से बचाने के लिए प्रात: 6 से रात्रि 8 बजे तक व शाम 5 से 7 बजे तक पतंग उड़ाने पर प्रतिबंध रहेगा।

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महिला शक्ति आत्मरक्षा केन्द्र शुरू होगा
जोधपुर के पुलिस आयुक्तालय में 1 जनवरी से महिला शक्ति आत्मरक्षा केन्द्र शुरू किया जाएगा। अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त निर्मला विश्नोई ने बताया कि केन्द्र में 13 वर्ष से अधिक आयु की कोई भी कामकाजी महिला, गृहिणी,अध्ययरत बालिका, शिक्षा संस्थाएं एवं अन्य संस्थाएं अपनी संस्था में अध्ययनरत महिला अथवा बालिकाओं का नामांकन करवा सकती है। इसके अलावा जो अभिभावक अपनी बच्चियों को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दिलाना चाहते हैं, वो इस केन्द्र पर नामांकन करवा सकते हैं। यह आत्मरक्षा प्रशिक्षण साप्ताहिक एवं पूर्णत नि:शुल्क रहेगा।



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