मुख्य सूचना आयुक्त का पद रिक्त, कैसे हो सुनवाई!

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जोधपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर नियुक्ति के लिए उचित कदम उठाने के निर्देश के साथ दो सप्ताह में प्रत्युत्तर पेश करने को कहा है।
मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महांति और न्यायाधीश डॉ. पुष्पेंद्रसिंह भाटी की खंडपीठ में सुरेंद्र जैन की ओर से दायर जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान बताया गया कि राज्य आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त का पद गत 10 अप्रैल से रिक्त है। सरकार ने जुलाई, 2019 में इस पद पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन प्रकाशित करवाया था, लेकिन अब तक नियुक्ति नहीं होने से आयोग का गठन वैधानिक दृष्टि से अपूर्ण है। पूर्व मुख्य सूचना आयुक्त जयपुर रीजन से दायर होने वाली अपीलों की सुनवाई कर रहे थे, लेकिन पद खाली होने के बाद जयपुर रीजन की अपीलों की सुनवाई नहीं हो रही।

अतिरिक्त महाधिवक्ता रेखा बोराणा ने कोर्ट को बताया कि जुलाई में विज्ञापन प्रकाशित करवाने के बाद आरटीआइ के नियमों में संशोधन प्रभावी हो चुका है। इसके अनुसार अब मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा, पहले यह कार्यकाल पांच वर्ष का था। संशोधन को देखते हुए सरकार पूर्व के विज्ञापन में संशोधन के लिए विज्ञप्ति जारने करने या नए सिरे से विज्ञापन जारी करने के विकल्प पर विचार कर रही है।



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