जोधपुर।
केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर तथा उत्पाद शुल्क विभाग की ओर से मंगलवार को शास्त्री सर्किल स्थित स्टील भवन में केन्द्र सरकार की 'सबका विश्वास: (विरासत विवाद समाधान) योजना 2019Ó पर सेमिनार का आयोजन किया गया। इसमें केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर से संबंधित पुराने विवादों के संबंध में दी जाने वाली छूट व अन्य पहलुओं के बारे में जानकारी दी गई। आयुक्त सुग्रीव मीना ने बताया कि 40 से 70 प्रतिशत तक बकाया कर की छूट तथा ब्याज व जुर्माना राशि में शत-प्रतिशत की माफ ी है। अदालती कार्यवाही से भी छूट का लाभ उठाया जा सकता है। अपंजीकृत व पंजीकृत करदाता, जिन्होंने कर का भुगतान नहीं किया है, वे देय कर की स्वयं घोषणा कर ब्याज व जुर्माने में पूर्ण रूप से छूट प्राप्त कर सकते हैं। मीना ने व्यापारी वर्ग व करदाताओं की योजना से संबंधित विभिन्न शंकाओं का समाधान किया तथा करदाताओं को योजना का लाभ लेने के लिए प्रेरित किया। सेमिनार में विभिन्न इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के पदाधिकारियों व सदस्यों, सीए तथा करदाताओं ने भाग लिया।
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