जोधपुर.
राजस्थान हाईकोर्ट (rajasthan highcourt) ने माउंट आबू नगर पालिका (Mount Abu Municipality) की ओर से राज्य सरकार की अधिसूचना का उल्लंघन करते हुए डोर टू डोर कचरा संग्रहण के लिए लागू तीन से चार गुना यूजर चार्ज पर रोक लगा दी है।
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि पालिका सरकार के बायलॉज के अनुसरण में यूजर चार्ज वसूल सकेगी।
न्यायाधीश दिनेश मेहता की एकलपीठ ने याचिकाकर्ता होटल एसोसिएशन ऑफ माउंट आबू (Hotel Association of Mount Abu)की याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई के बाद नगर पालिका आयुक्त सहित संबंधित पक्षकारों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। याची के अधिवक्ता श्रेयांश मरडिया ने कोर्ट को बताया कि माउंट आबू नगर पालिका ने 30 जुलाई, 2019 को एक विज्ञप्ति जारी कर आवासीय भवन, छोटे दुकानदार, फुटकर व्यापारी, होटल, निजी क्लिनिक, धर्मशालाओं, थड़ी, रेस्टारेंट आदि से डोर टू डोर कचरा संग्रहण का यूजर चार्ज अधिरोपित किया है, जिसके लिए पालिका ने 13 जुलाई को प्रस्ताव पारित किया था। पालिका ने ऐसा करते समय राज्य सरकार की अधिसूचना की अनदेखी की है। सरकार ने 12 अप्रैल, 2019 को ठोस कचरा प्रबंधन के लिए बायलॉज अधिसूचित किए थे, लेकिन पालिका ने अधिसूचना में वर्णित यूजर चार्ज से तीन से पांच गुना ज्यादा चार्ज थोप दिया है। कोर्ट ने पालिका के प्रस्ताव व विज्ञप्ति के प्रभाव रोक लगा दी।
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