जोधपुर। प्रदेश के वाहन दुर्घटना दावा अधिकरणों में स्टेनोग्राफर की नियुक्ति को लेकर दायर जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने राजस्थान हाईकोर्ट को बताया कि अस्थायी स्टोनोग्राफर नियुक्त करने के लिए स्वीकृति जारी कर दी गई है। सभी अधिकरणों के पीठासीन अधिकारियों को 19 अगस्त को इस आशय की सूचना देते हुए संविदा पर अस्थायी स्टेनोग्राफर की सेवाएं लेने के लिए कहा जा चुका है।
मुख्य न्यायाधीश एस.रविंद्र भट्ट तथा न्यायाधीश अशोक कुमार गौड़ की खंडपीठ में जिला अभिभाषक संघ, बांसवाड़ा की ओर से दायर याचिका की सुनवाई करते हुए याची के अधिवक्ता रणजीत जोशी तथा अनिल भंडारी ने खाली पदों को त्वरित भरने का आग्रह किया। पिछली सुनवाई पर हाईकोर्ट ने अपेक्षित पदों का ब्यौरा 24 घंटे के भीतर राज्य सरकार को भेजने के निर्देश दिए थे। हाईकोर्ट प्रशासन की ओर से अधिवक्ता डा.सचिन आचार्य ने कोर्ट को बताया कि अपेक्षित ब्यौरा समयावधि के भीतर राज्य सरकार को भेज दिया गया था।
उन्होंने बताया कि वाहन दुर्घटना दावा अधिकरणों सहित श्रम न्यायालयों में रिक्त पदों पर भर्ती का प्रस्ताव भी सरकार को भिजवाया गया है। अतिरिक्त महाधिवक्ता संदीप शाह ने बताया कि अस्थायी तौर पर स्टेनोग्राफर नियुक्त करने की स्वीकृति जारी की जा चुकी है। कोर्ट ने राज्य सरकार को हाईकोर्ट द्वारा पद भरे जाने को लेकर दिए गए प्रस्ताव पर क्या कदम उठाए गए, इसे लेकर शपथ पत्र दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। अगली सुनवाई 15 अक्टूबर को मुकर्रर की गई है।
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