उपभोक्ता आयोग व मंच के अध्यक्षों की भर्ती 15 अक्टूबर तक सुनिश्चित करने के निर्देश

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जोधपुर. राजस्थान हाईकोर्ट (rajasthan highcourt) ने राज्य सरकार (state govt. of rajasthan) व खाद्य एवं आपूर्ति सेवा उपभोक्ता मामलात विभाग (Food and Supplies Services Consumer Affairs Department) को राज्य उपभोक्ता आयोग (State consumer commission) के न्यायिक व गैर न्यायिक सदस्य, उपभोक्ता मंच के अध्यक्ष व सदस्यों की भर्ती आगामी 15 अक्टूबर तक सुनिश्चित कर अगली सुनवाई पर पालना रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं।

न्यायाधीश संदीप मेहता की एकलपीठ में अतिरिक्त महाधिवक्ता करणसिंह राजपुरोहित ने राज्य सरकार की ओर से शपथ पत्र पेश कर बताया कि कि पूर्व में रिक्तियों के विज्ञापन को निरस्त कर गत 14 जून को नई विज्ञप्ति जारी की गई थी।

इसके अनुरूप 29 अगस्त तक राज्य आयोग के न्यायिक व गैर न्यायिक सदस्य और जिला मंच अध्यक्ष पद के लिए साक्षात्कार 4 सितंबर तक पूर्ण हो चुके हंै।

मंच के न्यायिक व गैर न्यायिक सदस्यों के साक्षात्कार 5 से 20 सितंबर तक हो जाएंगे। एकलपीठ ने राज्य सरकार और खाद्य व आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलात सचिव को निर्देश दिया कि आगामी 15 अक्टूबर तक रिक्त पदों पर भर्ती करते हुए पालना रिपोर्ट अगली सुनवाई तिथि 30 अक्टूबर को पेश की जाए।

इससे पूर्व, प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता अनिल भंडारी व राजेश चौधरी ने कहा कि गत वर्ष 25 अक्टूबर को राजस्थान हाईकोर्ट ने विभिन्न रिट याचिकाओं को मंजूर करते हुए यह निर्णय दिया था कि राज्य आयोग की चल पीठ में एकल सदस्य सुनवाई नहीं कर सकता है। उन्होंने अपने आदेश में राज्य सरकार को यह भी निर्देश दिए थे कि राज्य आयोग व जिला मंच में लंबे समय से रिक्त खाली पदों को तत्काल भरें।



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