जोधपुर.
यातायात पुलिस व परिवहन विभाग ने बाल वाहिनी से संबंधित यूनियन के पदाधिकारियों को आग्रह किया कि सड़क हादसों से बचने के लिए चालक समय पर कार्यस्थल पहुंचे। ताकि जल्दबाजी के कारण किसी भी प्रकार की दुर्घटना न हो पाए। यदि कोई चालक नियमों की अवहेलना करता है तो उसके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए। साथ ही अब बाल वाहिनी चालक व परिचालक की शिकायत यातायात पुलिस के वाट्सएप नम्बर 8764860423 पर फोटो के साथ भेजकर की जा सकेगी।
पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय व यातायात) डॉ. रवि की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में यातायात पुलिस का वाट्सएप नंबर 8764860423 पर बालवाहिनी से संबंधित सभी का ग्रुप बनाने का निर्णय किया गया। ताकि एमवी एक्ट का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों, परिचालक के फोटो भिजवाने और उन पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। डीसीपी ने पन्द्रह अगस्त तक ऑटो रिक्शा यूनियन व सिटी बस यूनियन के तहत संचालित होने वाली बाल वाहिनी चालकों के लाइसेंस यातायात पुलिस निरीक्षक कार्यालय में पेश करने के निर्देश दिए। शराब पीकर वाहन चलाने वाले चालकों को बाल वाहिनी का उपयोग न करने के निर्देश दिए गए। परिवहन विभाग को बाल वाहिनी की फिटनेस, पंजीयन प्रमाण पत्र, परमिट, प्रदूषण प्रमाण पत्र, चालक लाइसेंस, बीमा प्रमाण पत्र आदि की जांच कर उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई को निर्देशित किया गया।
इस अवसर पर अतिरिक्त प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, यातायात की अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त, सहायक पुलिस आयुक्त, अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक व प्राथमिक, जेडीए के अधिशाषी अभियंता, डिप्टी सीएमएचओ, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, सीएमएचओ, पुलिस निरीक्षक व उप निरीक्षक, निगम व पीडब्ल्यूडी के सहायक अभियंता, अभिभावक संघ के अध्यक्ष व सचिव, ऑटो रिक्शा एकता यूनियन, ऑटो रिक्शा यूनियन के अध्यक्ष कई स्कूलों के शाला प्रधान व यातायात समन्वयक मौजूद थे।
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