जोधपुर. जिला एवं सत्र न्यायालय जोधपुर जिला के न्यायाधीश चंद्रकुमार सोनगरा की अदालत में सलमान मामले में दो अपीलों पर सुनवाई बुधवार को हो रही है। हिरण शिकार प्रकरण में सीजेएम कोर्ट द्वारा गत वर्ष 5 अप्रैल को सलमान को दी गई पांच साल की सजा के खिलाफ सलमान ने अपील कर रखी है। वहीं अवैध हथियार मामले में सलमान खान के बरी होने के खिलाफ राज्य सरकार की ओर से अपील विचाराधीन है। दोनों अपीलों पर सुनवाई एक साथ चल रही है।
अपील 1
सीजेएम कोर्ट द्वारा दी गई पाँच साल की सजा के खिलाफ सलमान की अपील
गत वर्ष पांच अप्रैल को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जोधपुर जिला के पीठासीन अधिकारी देवकुमार खत्री ने सलमान खान को पांच साल की सजा सुनाई थी। तीन दिन केंद्रीय कारागार में रहने के बाद सलमान खान को जिला एवं सत्र न्यायालय जोधपुर जिला के न्यायाधीश रविंद्रकुमार जोशी ने सजा स्थगित कर रिहा करने का आदेश दे दिया था । मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जोधपुर ने सलमान को कांकाणी में दो काले हिरणों के शिकार करने के आरोप में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की धारा 51 के तहत पांच साल की सजा तथा दस हजार रुपए का जुर्माना लगाया था। जबकि अन्य आरोपी सैफ अली खान, अभिनेत्री नीलम, तब्बू तथा सोनोली को बरी कर दिया था। सलमान खान को उसी दिन जोधपुर के केंद्रीय कारागार में भेज दिया गया था। वहीं सलमान की ओर से भी उसी दिन सत्र न्यायालय में सजा के स्थगन की अपील दायर कर दी थी। उधर राज्य सरकार ने बरी किए गए अन्य आरोपी के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील पेश कर दी गई है।
अपील 2
अवैध हथियार मामले में बरी किये जाने के खिलाफ राज्य सरकार द्वारा पेश अपील
अवैध हथियार मामले में सलमान खान को बरी करने के खिलाफ राज्य सरकार द्वारा इसी कोर्ट में अपील दायर कर रखी है। इस मामले में भी आज सुनवाई होगी।
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