डीजे बजाना है तो लेनी होगी पुलिस से परमिशन, आदेश नहीं मानने पर हो सकती है ये कार्रवाई

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जोधपुर. शादी सामाजिक या अन्य समारोहों में तीव्र ध्वनि विस्तारक यंत्र (डीजे) बजाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अत्यधिक शोरगुल उत्पन्न होने की वजह से पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसफ ने डीजे से ध्वनि प्रदूषण व जोखिमपूर्ण मानकर उपयोग करने पर पाबंदी लगाई है। जो 12 मार्च से लागू हो गई है। इसके फलस्वरूप भविष्य में डीजे बजाने के लिए संबंधित पुलिस उपायुक्त से पूर्वानुमति लेनी होगी। आदेश की पालना न करने पर सीआरपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

डीजे के उपयोग से होता है अत्यंत शोरगुल
सुप्रीम कोर्ट ने नगरीय एवं औद्योगिक क्षेत्रों में ध्वनि नियंत्रण के लिए आदेश दे रखे हैं। आमजन को ध्वनि प्रदूषण से होने वाले परेशानियों, असुविधा, हानि और जोखिम से बचाने के लिए यह निर्णय किया गया है। सार्वजनिक, धार्मिक व अन्य आमजन को प्रभावित करने वाले क्षेत्रों में वातावरण शांत बनाए रखने के लिए डीजे के उपयोग पर पाबंदी लगाई गई है। पुलिस की अनुमति से अब डीजे का उपयोग पुलिस की अनुमति से रात दस बजे तक ही हो पाएगा।

वातावरण को शांत बनाए रखने को निर्देश
- किसी भी प्रकार के सामाजिक व अन्य समारोह में डीजे का उपयोग बिना अनुमति के नहीं होगा।
- डीजे का उपयोग करने के लिए संबंधित पुलिस उपायुक्त से पूर्वानुमति लेनी होगी। यह स्वीकृति रात दस बजे तक के लिए दी जाएगी। रात दस से सुबह छह बजे तक डीजे नहीं बजाए जा सकेंगे।
- पुलिस से अनुमति मिलने के बाद भी डीजे साउण्ड का स्तर ध्वनि प्रदूषण (विनियमन एवं नियंत्रण) नियम 2000 की अनुसूची में निर्धारित स्तर से अधिक नहीं होगा। इससे अधिक होने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

शादी समारोहों में डीजे का अधिक उपयोग
पुलिस कमिश्नर का यह आदेश कमिश्नरेट में आने वाले सभी क्षेत्रों के लिए लागू होगा। जिले में अधिकांशत: डीजे का उपयोग शादी समारोहों में होता है। इसमें भी ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक डीजे बजाए जाते हैं। इससे शोरगुल होने के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में कई बार झगड़े की स्थिति हो जाती है। कई गांवों में ग्रामीणों ने डीजे के उपयोग पर पाबंदी लगा रखी है।

53 दिन के लिए निषेधाज्ञा की धारा 144 लागू
लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने के साथ ही पुलिस कमिश्नरेट जोधपुर क्षेत्र में निषेधाज्ञा की धारा 144 लागू कर दी गई है। जो 12 मार्च सुबह छह से तीन मई शाम छह बजे तक रहेगी। पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसफ ने इस संबंध में आदेश जारी किए। पुलिस की ओर से जारी आदेश के तहत 53 दिन के लिए पुलिस कमिश्नरेट के अधीन वाले क्षेत्रों में निषेधाज्ञा लागू रहेगी।

शोरगुल रोकने के लिए पाबंदी लगाई

‘डीजे के उपयोग पर पाबंदी लगाई गई है। इसके उपयोग से होने वाले शोरगुल से यह निर्णय किया गया है। कॉपीराइट के उल्लंघन वजह नहीं है।’
बीजू जॉर्ज जोसफ, पुलिस कमिश्नर जोधपुर



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