जोधपुर.
नावां सिटी नगर पालिका क्षेत्र में गैर मुमकिन तलैया में बस स्टैण्ड के निर्माण से परेशान एक सामाजिक कार्यकर्ता ने राजस्थान हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है।
इस याचिका की सुनवाई करते हुए राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश प्रदीप नन्द्राजोग और जस्टिस डॉ. पीएस भाटी की खंडपीठ ने सचिव स्थानीय निकाय विभाग (जयपुर) और नावां सिटी नगरपालिका के अधिकारियों को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब तलब किया है।
यह नोटिस अहमदअली खान की ओर से दायर जनहित याचिका की सुनवाई में दिया गया।
याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता मोतीसिंह ने अदालत को बताया कि नावां सिटी नगरपालिका की ओर से ऐसी गैर मुमकिन तलैया में बस स्टेंड का निर्माण करवाया जा रहा है, जहां बरसात का पानी भरता है।
यह पानी लोगों के काम आता है। बस स्टैंड के निर्माण से लोगों को परेशानी होगी। इस बारे में नावां सिटी पालिका प्रशासन को कई बार शिकायत की लेकिन नगर पालिका प्रशासन ने कोई ध्यान नहीं दिया।
इस कारण मजबूर होकर याचिका दायर की गई। इस पर खंडपीठ ने सचिव स्थानीय निकाय विभाग (जयपुर) और नावां सिटी नगरपालिका के अधिकारियों को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब तलब किया है।
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