जोधपुर. शहर में हरियाणा की डांसर सपना चौधरी का कार्यक्रम की अनुमति नहीं मिलने के मामले में मंगलवार को अवकाशकालीन कोर्ट में सुनवाई हुई। 20 जून को प्रस्तावित हरियाणा की डांसर सपना चौधरी के कार्यक्रम के लिए डॉ पीएस भाटी की अदालत ने सोमवार को पुलिस कमिश्नर के नाम नोटिस जारी कर 24 घंटे में जवाब तलब किया था। नोटिस का जवाब देने के लिए मंगलवार को जोधपुर पुलिस के एसीपी कमल सिंह ने उप राजकीय अधिवक्ता विक्रम सिंह राजपुरोहित के माध्यम से कहा कि सपना चौधरी का कार्यक्रम व राजस्थान की मुख्यमंत्री का जोधपुर दौरा साथ होने की वजह से सपना चौधरी के कार्यक्रम के लिए पुलिस बल उपलब्ध नहीं करवा सकते थे। वहीं सपना चौधरी के कार्यक्रमों में पुलिस बल की आवश्यकता भी बताते हुए बताया कि सपना चौधरी के सभी कार्यक्रमों में लॉ एंड आर्डर की समस्या रहती है। इस पर आयोजक सम्पत पूनिया ने कहा कि उन्होंने सपना चौधरी से कार्यक्रम आयोजित करने के लिए 29 जून की भी तारीख ली है। उसके लिए परमिशन दिलाने के लिए पुलिस से अनुमति मांगी। इस पर डॉ जस्टिस भाटी ने पुलिस से 25 जून तक जवाब पेश करने के निर्देश दिए।
शो की अनुमति नहीं देने के मामले में पुलिस को मिला था नोटिस
हरियाणा की डांसर सपना चौधरी के शो के लिए अनुमति नहीं देने के मामले में हाईकोर्ट में पेश याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई। डॉ. जस्टिस पीएस भाटी की अवकाशकालीन पीठ के समक्ष आयोजक सम्पत पूनिया की ओर से याचिका पेश की गई। इसमें बताया गया कि 10जून को सपना चौधरी का शो जोधपुर में करवाया जाना था। तैयारियां पूरी कर ली गई, लेकिन आखिरी समय में पुलिस कमिश्नरेट की ओर से शो की अनुमति नहीं दी गई। इस पर शो निरस्त करना पडा। जस्टिस भाटी ने उप राजकीय अधिवक्ता विक्रमसिंह राजपुरोहित के माध्यम से नोटिस जारी कर कल जवाब पेश करने के निर्देश दिए। हाईकोर्ट ने पूछा, ऐसी क्या वजह रही कि पुलिस ने अनुमति नहीं दी।
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