1 अप्रेल से बदल जाएगा नियम, अब वाहन संग डीएल और आरसी रखना जरूरी नहीं

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जोधपुर में परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग 1 अप्रेल से नए नियम लागू करने जा रहा है। जिसके तहत अब शहरवासियों को वाहन चलाते समय अपने साथ लाइसेंस (डीएल) और वाहन पंजीकरण प्रमाण पत्र (आरसी) को नहीं रखना पड़ेगा। वे अपने मोबाइल में लिंक के माध्यम से ये सभी दस्तावेज स्टोर करके रख सकेंगे। इसके लिए परिवहन विभाग 1 अप्रेल से ई-ड्राइविंग लाइसेंस एवं ई-रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र सुविधा शुरू कर रहा है।

अब कतारों में नहीं लगना पड़ेगा



ई-ड्राइविंग लाइसेंस एवं ई-रजिस्ट्रेशन सुविधा शुरू होने से आमजन को राहत मिलेगी। पहले परिवहन कार्यालय में लंबी-लंबी कतारों में लगकर घंटों इंतजार करना पड़ता था, लेकिन अब घर बैठे ई-ड्राइविंग लाइसेंस एवं ई-रजिस्ट्रेशन व्यवस्था शुरू होने से इस समस्या से छुटकारा मिल सकेगा। वहीं जरूरत पड़ने पर ट्रैफिक पुलिस को वाहन चालक अपने दस्तावेजों की जानकारी मोबाइल के माध्यम से भी दे सकेंगे।

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क्यूआर कोर्ड होगा अंकित



ऐसे में ई-ड्राइविंग लाइसेंस एवं ई-रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र पर क्यूआर कोर्ड अंकित होगा। जिसे स्केन कर वाहन पंजीयन और लाइसेंस की प्रमाणिकता की जांच की जा सकेगी। यह क्यूआर कोड मोबाइल से भी स्केन किया जा सकता है। वहीं पहले जहां स्मार्ट कार्ड बनाने के 200 रुपए की फीस लगती थी, अब इस फीस से भी आमजन को राहत मिलेगी।

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