जज बोले - यह कोल्ड-ब्लडेड मर्डर है, दोस्तों को मिली सजा

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जोधपुर. अपर जिला न्यायाधीश संख्या पांच अहसान अहमद ने 7 साल पहले दोस्त की हत्या के बहुचर्चित मामले में सोमवार को बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने हत्या के तीन आरोपियों की सभी दलीलें अस्वीकार करते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। मामले में चौथे सहआरोपी को 5 साल कारावास की सजा सुनाई।
22 जनवरी 2017 को चौपासनी स्थित रामदेव रिजॉर्ट्स के मालिक प्रमोद राव की उसी के तीन दोस्त पवन, भूपेंद्र तथा हेमन्त ने पहले तो फ़ोन कर पांचवी रोड स्थित पान की दुकान पर बुलाया, फिर प्रमोद की जीप वहीं छोड़कर खुद की कार में बैठाया और जूस में नींद की गोलियां मिलाकर पिला दी। बेहोश होने पर तेज़ाब के इंजेक्शन लगाए और निवार की रस्सी से गला घोंटकर हत्या कर दी। फिर एक अन्य की सहायता से शव को बिहारी कॉलोनी शोभावतों की ढाणी के पास गंदे नाले मे फेंक दिया। पुलिस ने आरोपियों को पकड़ कर न्यायालय में चार्टशीट पेश की। मृतक प्रमोद ने आरोपियों को लाखों रूपए उधार दिए थे और उधारी वापस मांग रहा था।
कोर्ट में विचारण के बाद अन्तिम बहस के दौरान विशिष्ट लोक अभियोजक चांद अली और परिवादी के अधिवक्ता गोकुलेश बोहरा ने कहा कि अभियुक्तगण के विरुद्ध हत्या जैसे गम्भीर प्रकृति का आरोप साबित हुआ है।

"यह कोल्ड-ब्लडेड मर्डर है" - कोर्ट
न्यायाधीश अहसान अहमद ने 134 पेज के विस्तृत फैसले में लिखा कि मुलजिमान द्वारा मृतक को मित्रता के विश्वास में लेकर उसकी निर्दयिता पूर्वक कोल्ड-ब्लडेड की तरह कत्ल किया हैं (जिसमें कातिल का दिमाग गुस्से में आकर कदम नहीं उठाता, बल्कि ठंडे दिमाग से प्लानिंग करता है) यह आमजन में असुरक्षा की भावना उत्पन्न करने वाला गम्भीर अपराध है, नरमी का रुख नहीं अपनाया जा सकता। कोर्ट ने 34 गवाहों तथा 100 से अधिक दस्तावेज साक्ष्य के आधार पर चांदना भाकर निवासी पवनकुमार पुत्र रामलाल सोनी, अमृत विहार निवासी भूपेंद्र रांकावत पुत्र सुरेंद्र रांकावत तथा महावीर नगर निवासी हेमंत उपाध्याय पुत्र ओमप्रकाश को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। मामले के सह आरोपी शोभावतो की ढाणी निवासी सुल्तान खान पुत्र मिक्षु खान को 5 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई।



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