तस्करी के आरोपी का 47 लाख का मकान व भूमि अटैच

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जोधपुर।
बनाड़ थाना पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी में लिप्त एक व्यक्ति की 47 लाख रुपए का मकान और गांव में पत्नी के नाम की कृषि भूमि एनडीपीएस एक्ट की धारा 68 एफ (NDPS Act section 68 F) के तहत अटैच कर दी। आरोपी के पास और भी सम्पत्तियां होने की संभावना है, जिनकी तलाश की जा रही है। (Property attach)
पुलिस उपायुक्त (पूर्व) डॉ अमृता दुहन के अनुसार जाजीवाल बिश्नोइयान निवासी रमेश पुत्र गिरधारीलाल बिश्नोई शातिर बदमाश है। उसके खिलाफ विभिन्न थानों में 18 एफआइआर दर्ज है। इनमें से आठ एफआइआर मादक पदार्थ तस्करी संबंधी है। उस पर दस हजार रुपए का इनाम था। वह वर्तमान में न्यायिक अभिरक्षा में है। लगातार मादक पदार्थ तस्करी में सक्रिय रहने के चलते उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 68 एफ के तहत कार्रवाई की गई। थानाधिकारी सुरेन्द्र सिंह के निर्देशन में गांव में निर्माणाधीन मकान और बिश्नोइयों की ढाणी में पत्नी के नाम चार बीघा कृषि भूमि को अटैच किया गया है। डीएलसी दर से मकान की कीमत 26 लाख रुपए और कृषि भूमि की कीमत 21 लाख रुपए आंकी गई है। उसके पास और भी मकान व भूखाण्ड व जमीन होने की संभावना है। जिनका पता लगाया जा रहा है।
एयरपोर्ट पर कारतूस सहित पकड़ा था, थाने से हुआ था फरार
जोधपुर से चेन्नई जाने के दौरान एयरपोर्ट पर तलाशी में रमेश बिश्नोई के लगेज में जिंदा कारतूस मिला था। उस समय पत्नी व एक पण्डित साथ थे। तीनों को एयरपोर्ट थाने लाया गया था। तब पुलिस वीवीआइपी ड्यूटी में व्यस्त थी। इसका फायदा उठाकर रमेश फरार हो गया था। उस पर दस हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया था। लम्बे समय तक फरारी के बाद रमेश को पकड़कर न्यायिक अभिरक्षा में भिजवाया गया था।



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