जोधपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने निर्देशों के बावजूद नागौर में आरओबी निर्माण की स्थिति स्पष्ट नहीं होने पर मुख्य अभियंता एवं अधिशासी अभियंता को अगली सुनवाई पर स्पष्टीकरण देने के निर्देश दिए हैं।
न्यायाधीश विजय बिश्नोई तथा न्यायाधीश योगेंद्र कुमार पुरोहित की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता नागौर व्यापार मंडल की ओर से दायर जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान पाया कि 29 अगस्त को इस आश्वासन पर मामले की सुनवाई आगे टाली गई थी कि नागौर में विचाराधीन आरओबी का निर्माण निश्चित रूप से 15 सितंबर तक शुरू हो जाएगा। अतिरिक्त महाधिवक्ता ने कहा कि उन्होंने सार्वजनिक निर्माण विभाग से नवीनतम जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें कोई ठोस जानकारी नहीं दी गई है। इस पर असंतोष जताते हुए खंडपीठ ने सार्वजनिक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता (एनएच) एवं अधिशासी अभियंता, राष्ट्रीय राजमार्ग, नागौर डिवीजन को अगली सुनवाई पर यह स्पष्टीकरण देने के निर्देश दिए हैं कि आरओबी का काम अब तक क्यों शुरू नहीं किया गया। अगली सुनवाई 10 अक्टूबर को होगी।
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