election : जेएनवीयू के छात्र संघ चुनाव नहीं करवाने पर जवाब मांगा

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जेएनवीयू के छात्र संघ चुनाव नहीं करवाने पर जवाब मांगा
जोधपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव नहीं करवाने को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर राज्य सरकार व यूनिवर्सिटी से जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 3 नवंबर को होगी।

मुख्य न्यायाधीश ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह और न्यायाधीश विनित कुमार माथुर की खंडपीठ में याचिकाकर्ता वत्सल परिहार की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने अतिरिक्त महाधिवक्ता मनीष व्यास को जवाब दाखिल करने की मोहलत दी है। याचिका में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने लिंगदोह कमेटी की सिफारिशों लागू करते हुए छात्र संघ चुनाव करवाने को कहा था। इसकी पालना में अब तक चुनाव करवाए जाते रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार ने 12 अगस्त को छात्र संघ चुनाव नहीं करवाने के निर्देश जारी कर दिए। इसे मनमाना बताते हुए चुनौती दी गई है। याचिका में कहा गया है कि यूनिवर्सिटी हर अकादमिक वर्ष के लिए प्रत्येक छात्र से 50 रुपए छात्र संघ शुल्क तथा 25 रुपए छात्र संघ चुनाव शुल्क वसूलती है। मौजूदा अकादमिक वर्ष के लिए भी यह शुल्क वसूला जा चुका है, लिहाजा छात्र संघ चुनाव करवाए जाने चाहिए।



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