जोधपुर।
जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के पुराने परिसर के हॉकी मैदान में नाबालिग से गैंग रेप मामले में पुलिस ने चार आरोपियों के खिलाफ 11वें दिन बुधवार को 414 पेज की चार्जशीट कोर्ट में पेश की। तीन छात्रों को सामूहिक बलात्कार व गेस्ट हाउस कर्मचारी को छेड़छाड़ का दोषी माना गया है। पुलिस ने पीडि़ता के साथी को बतौर चश्मदीद गवाह और डीएनए जांच रिपोर्ट को बतौर साक्ष्य चार्जशीट के साथ पेश की है। जिसे रिपोर्ट में रखा गया है। आरोप साबित होने पर तीनों छात्रों को आजीवन कारावास और गेस्ट हाउसकर्मी को सात सात की सजा हो सकती है।
... तो ताउम्र जेल में रहना पड़ सकता है
अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त निशांत भारद्वाज ने बताया कि बाड़मेर जिले में उण्डू गांव निवासी समन्दरसिंह पुत्र हाथीसिंह और भट्टमसिंह पुत्र गैनसिंह व ओसियां निवासी धर्मपालसिंह पुत्र राजेन्द्रसिंह काे सामूहिक बलात्कार और झुंंझुनूं में बगड़ निवासी गेस्ट हाउस कर्मचारी सुरेश पुत्र प्रतापसिंह को छेड़छाड़ का दोषी पाया गया है। चारों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट पेश की गई है।
डीएनए जांच में मिले महत्वपूर्ण साक्ष्य
पुलिस ने पीडि़ता के विसरा, कपड़े व शरीर पर मिले सीरम के धब्बों की एफएसएल से डीएनए जांच कराई। वहीं, समन्दरसिंह, भट्टमसिंह व धर्मपालसिंह के खून के नमूने लेकर डीएनए जांच के लिए एफएसएल भेजे गए। जांच रिपोर्ट में तीनों आरोपियों के डीएनए जांच से मिलान हो गए। जिससे सामूहिक बलात्कार की पुष्टि हो गई। डीएनए रिपोर्ट में पीडि़ता के शरीर व वारदातस्थल पर आरोपियों के स्पर्म होने की पुष्टि हुई है। इस जैविक साक्ष्य से ही दुष्कर्म की पुष्टि हुई है। जैविक साक्ष्य से सामूहिक बलात्कार की पुष्टि हुई।
साथी बना मुख्य चश्मदीद गवाह
15 जुलाई को पीडि़ता अपने साथी के साथ भागकर जोधपुर आई थी। 16 जुलाई की सुबह 4.30 से 5.15 बजे के बीच समंदरसिंह, भट्टमसिंह व धर्मपालसिंह ने जेएनवीयू ओल्ड कैम्पस के हॉकी मैदान में बारी-बारी से सामूहिक बलात्कार किया था। इस दौरान साथी को बंधक बनाकर रखा गया था। उसके सामने ही सामूहिक बलात्कार किया गया था। पुलिस ने साथी को मुख्य व चश्मदीद गवाह बनाया है।
30 से अधिक गवाह, हर साक्ष्य जुटाए
पुलिस ने पीडि़ता के बयान दर्ज किए हैं। वहीं, डीएनए व डिजिटल (मोबाइल लोकेशन, सीसीटीवी कैमरों के फुटेज) और जैविक साक्ष्य भी जुटाए हैं। इन्हीं के आधार पर आरोपियों के खिलाफ आरोप प्रमाणित पाए गए हैं। पुलिस ने 30-35 गवाह पेश किए हैं।
चार्जशीट पेश करने की टाइम लाइन...
सुबह 11.35 बजे...
जांच अधिकारी निशांत भारद्वाज के नेतृत्व मे तीन पुलिस अधिकारी पोक्सो मामलात की विशेष कोर्ट में पीठासीन अधिकारी के समक्ष पेश हुए, जहां अन्य मामले में बयान दर्ज हो रहे थे। मजिस्ट्रेट ने पुलिस को कुछ देर रूकने का इशारा किया।
दोपहर 12.05 बजे...
पुलिस ने 414 पेज की चार्जशीट कोर्ट में टेबल पर रखी। मजिस्ट्रेट ने विशिष्ठ लोक अभियोजक शिवप्रकाश भाटी को चार्जशीट लेने के निर्देश दिए।
क्या-क्या आरोप की पुष्टि व सजा की संभावना
धर्मपालसिंह
जेएनवीयू में एमए प्रथम वर्ष का छात्र। पुलिस जांच में गैंग रेप का आरोप साबित। अपहरण, गैंग रेप, पोक्सो व एससी-एसटी एक्ट में चालान पेश। डीएनए जांच में पुष्टि। अधिकतम आजीवन कारावास की सजा।
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समन्दरसिंह
जेएनवीयू में बीए प्रथम वर्ष के लिए आवेदन किया था। उस पर भी पीडि़ता को बहला-फुसलाकर अपहरण, गैंग रेप, पोक्सो व एससी-एसटी एक्ट में चालान पेश किया। डीएनए जांच में पुष्टि। अधिकतम आजीवन कारावास की सजा।
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भट्टमसिंह
अजमेर में बीएड करने वाले भट्टमसिंह पर सामूहिक बलात्कार का आरोप। उस पर भी पीडि़ता को बहला-फुसलाकर अपहरण, गैंग रेप, पोक्सो व एससी-एसटी एक्ट में चालान पेश। डीएनए जांच में पुष्टि। अधिकतम आजीवन कारावास की सजा।
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सुरेश
पावटा में कृष्णा गेस्ट हाउस के कर्मचारी ने पीडिता व साथी को अलग-अलग कमरों में ठहराया था। फिर पानी की बोतल ले जाने के बहाने पीडि़ता के कमरे में घुसकर छेड़छाड़ की थी। पीडि़ता व साथी गेस्ट हाउस से निकल गए थे। जांच में वह पोक्सो व छेड़छाड़ का आरोपी पाया गया। दोषी साबित होने पर सात साल की सजा।
स्पेशल अधिवक्ता नियुक्ति के प्रयास
कोर्ट में चारों आरोपियों का कोई अधिवक्ता उपस्थित नही हुए। अगली पेशी तक अलग से स्पेशल एडवोकेट नियुक्त करने का प्रयास कर रही है।
फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रायल के प्रयास
पुलिस उपायुक्त (पूर्व) डॉ अमृता दुहन का कहना है कि आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट पेश कर दी गई है। तीनों छात्र गैंग रेप व गेस्ट हाउसकर्मी छेड़छाड़ का दोषी पाया गया है। फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई के लिए पुलिस कश्मिनर के मार्फत डीजे से निवेदन किया जाएगा। ताकि जल्द सुनवाई शुरू हो और आरोपियों को सजा मिले।
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