अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दिव्या मित्तल के खिलाफ कठोर कार्रवाई पर रोक

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जोधपुर।
राजस्थान हाईकोर्ट ने भ्रष्टाचार के आरोप में निलंबित चल रही आरपीएस अधिकारी दिव्या मित्तल के खिलाफ उदयपुर के थाने में दर्ज मामले में अगली सुनवाई तक कठोर कार्रवाई पर रोक लगा दी है। साथ ही आरोपी को जांच में सहयोग करने के निर्देश दिए हैं। (Add. SP Divya mittal)
न्यायाधीश डॉ नूपुर भाटी की अवकाशकालीन पीठ में याचिकाकर्ता मित्तल की ओर से अधिवक्ता नमन मोहनोत ने पैरवी की। मामले के अनुसार भ्रष्टाचार के एक मामले में जब आरोपी दिव्या मित्तल की तलाशी में पुलिस ने उदयपुर स्थित उनके होटल नेचर हिल पैलेस की तलाशी ली, तब उन्हें वहां अवैध शराब की बोतलें बरामद हुई। होटल के कर्मचारी सुरेंद्र सिंह के बयान के आधार पर पुलिस ने उदयपुर के अंबामाता पुलिस थाने में एक एफआई
आर दर्ज की, जिसमें दिव्या मित्तल को भी आरोपी बनाया गया। उन्होंने कहा कि मित्तल को केवल होटल कर्मचारी के बयानों के आधार पर आरोपी बनाया गया है, जो कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 का उल्लंघन है।एकल पीठ ने अगली सुनवाई तक याचिकाकर्ता के खिलाफ कठोर कार्रवाई पर रोक लगा दी।



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