परणम जर करन म चक हईकरट न परणम म कय सशधन

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कनिष्ठ न्यायिक सहायक व लिपिक भर्ती का मामला

जोधपुर. राजस्थान हाईकोर्ट प्रशासन से हाईकोर्ट में कनिष्ठ न्यायिक सहायक, राज्य व जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों में कनिष्ठ सहायक तथा राज्य न्यायिक अकादमी व जिला न्यायालयों में लिपिक ग्रेड-द्वितीय पदों पर भर्ती के लिए 11 जून को जारी परिणाम में चूक हो गई है। हाईकोर्ट प्रशासन ने अपनी गलती मानते हुए शुद्धि पत्र जारी किया है, जिसके माध्यम से आरक्षित सूची के परिणाम में संशोधन किया है।रजिस्ट्रार (परीक्षा) के अनुसार कुछ अभ्यर्थियों को हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश पर अस्थायी रूप से कंप्यूटर पर टंकण परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी गई थी। अंतरिम आदेशों मे हाईकोर्ट ने कहा था कि याचिकाकर्ताओं का परिणाम अदालत की अनुमति के बिना घोषित नहीं किया जाए, लेकिन असावधानी के कारण उनमें से कुछ अभ्यर्थियों का परिणाम घोषित कर दिया गया और उनके रोल नंबर आरक्षित सूची में शामिल कर लिए गए। हाईकोर्ट प्रशासन ने शुद्धिपत्र जारी करते हुए आरक्षित सूची के परिणाम में संशोधन किया है और यह स्पष्ट किया है कि ऐसे अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी विचाराधीन याचिकाओं के परिणाम पर निर्भर करेगी। उल्लेखनीय है कि 2752 पदों के लिए भर्ती निकाली गई थी, लेकिन आवश्यकता बढ़ने के कारण पदों को बढ़ाया गया। हालांकि 11 जून को जारी परिणाम में यह उल्लेख था कि हाईकोर्ट के आदेश के कारण 37 अभ्यर्थियों का परिणाम जारी नहीं किया गया, पर शुद्धि पत्र ने प्रशासन की असावधानी को उजागर कर दिया है।



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