rape case: नाबालिग को प्रेमजाल में फंसाने की ये मिली सजा...पढ़ें पूरी खबर

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rape case#पाली. नाबालिग से बलात्कार और प्रेमजाल में फंसाकर शादी करने के मामले में पोक्सो न्यायालय ने आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई है। पोक्सो कोर्ट संख्या-2 के न्यायाधीश मानसिंह चुण्डावत ने करीब साढ़े तीन साल पुराने मामले में यह महत्वपूर्ण फैसला दिया। आरोपी ने खुद से आधी उम्र की लड़की को भगाकर बलात्कार किया था।

पोक्सो कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक नवरतन अग्रवाल ने बताया कि आरोपी यूपी के दीनदयाल नगर सैदपुर हाल पूणे निवासी धर्मेन्द्र कुमार पुत्र शोभनाथ वाल्मीकि को दोषी मानते हुए न्यायालय ने यह सजा सुनाई। मामले के अनुसार बगड़ी थाना क्षेत्र में 5 अक्टूबर 2019 को एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसने बताया कि उसकी 16 साल की बेटी 4 अक्टूबर से गायब है। पिता की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया और न्यायालय ने जेल भेज दिया। पुलिस ने मामले की जांच पूरी कर न्यायालय में चालान पेश किया। पुलिस जांच में यह भी सामने आया था कि आरोपी नाबालिग को प्रेमजाल में फंसाकर भगा ले गया था। वहां उसने नाबालिग से एक मंदिर में शादी कर ली और कई बार शारीरिक संबंध भी बनाए। मामले की सुनवाई करते हुए पोक्सो न्यायालय ने आरोपी को दोषी माना और 20 साल की सजा सुनाई।



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